विधायक ढुलू को रिमांड पर लेने की पुलिस की कोशिश को लगा झटका, कोर्ट ने खारिज किया आवेदन Dhanbad News
पुलिस ने अदालत में आवेदन दाखिल कर विधायक ढुलू महतो को 2 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में देने की प्रार्थना की थी। सुनवाई के बाद आवेदन खारिज हो गया।
धनबाद, जेएनएन। बाघमारा विधायक ढुलू महतो को बुधवार को अदालत से राहत मिली है। अदालत ने सुनवाई के बाद विधायक को रिमांड पर लेने संबंधित पुलिस के आवेदन को खारिज कर दिया।
दरअसल, बरोरा पुलिस ने अदालत में आवेदन दाखिल कर विधायक ढुलू महतो को 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में देने की प्रार्थना की थी। पुलिस ने अपने आवेदन में कहा था कि विधायक को पुलिस हिरासत में लेकर जरूरी पूछताछ करनी है ताकि मामले में कई और तथ्य सामने आ सकेंगे। विधायक की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ,राधेश्याम गोस्वामी और एनके सविता ने पुलिस के इस आवेदन का पुरजोर विरोध किया और कहा यह मामला ना तो डकैती का है और ना ही हत्या का। यह मामला जमीन से संबंधित है। बाघमारा विधायक को राजनीतिक साजिश के तहत फसाया गया है और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए पुलिस एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें हिरासत में ले जाना चाहती है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत ने अभियोजन के आवेदन को खारिज कर दिया और विधायक को पुलिस हिरासत में देने से इन्कार कर दिया।
विधायक ढुल्लू महतो 11 मई से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। कतरास शहर के प्रियदर्शनी पथ निवासी व पूर्व विधायक ओपी लाल के भतीजा राजीव कुमार श्रीवास्ततव की शिकायत पर 2 मार्च 20 को विधायक ढुलू पर प्राथमिकी (बरोरा थाना कांं संख्या 13/20) दर्ज की गई थी।