Dhanbad: हार्डकोक व्यवसाई से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा विधायक ढुलू को नहीं मिली जमानत
जागरण विधिसंवाददाता, धनबाद: हार्डकोक व्यवसाई वरुण कुमार सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल महतो को अदालत से राहत नहीं मिली। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विधायक के अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी, एवं अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा की दलील सुनने के बाद विधायक व एक अन्य आरोपी सुखदेव को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने से इन्कार करते हुए उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
कोयला कारोबारी वरुण ने 16 फरवरी 2022 को बाघमारा विधायक ढुलू महतो पर समेत सात लोगों के ऊपर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए राजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी।
जो है नामजद बाघमारा विधायक ढुलू महतो, संतु महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, रामेश्वर महतो, केदार यादव व कमल पांडेय प्राथमिकी में वरूण सिंह ने आरोप लगाया था कि राजगंज के महेशपुर भट्ठे में निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण को लेकर पिछले सात आठ महीने से विधायक व उनके गुर्गों के द्वारा 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही थी। रंगदारी नही देने पर जान से मारने की धमकी के साथ ही झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी गई थी। बताते हैं कि पूर्व में 19 जुलाई 22 को अदालत ने आनंद शर्मा, रामेश्वर महतो, केदार यादव एवं कमल कुमार पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।