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DC-SSP ने मिलकर किया गुंडों पर वार, फहीम के बेटे-भांजे तड़ीपार Dhanbad News

झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत गुड्डू सिंह आकाश दुबे रूपेश सिंह इकबाल खान गौडविन खान व बंटी खान के विरुद्ध की गई है।

By MritunjayEdited By: Published: Tue, 03 Sep 2019 04:03 PM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2019 04:03 PM (IST)
DC-SSP ने मिलकर किया गुंडों पर वार, फहीम के बेटे-भांजे तड़ीपार Dhanbad News
DC-SSP ने मिलकर किया गुंडों पर वार, फहीम के बेटे-भांजे तड़ीपार Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अमित कुमार ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आधा दर्जन अपराधियों पर कार्रवाई की है। जिन अपराधियों पर कार्रवाई की गई है उनमें वासेपुर का डॉन फहीम खान का बेटा इकबाल और भांजा गोडविन व बंटी खान भी शामिल हैं। तीनों को छह माह के लिए धनबाद जिला से तड़ीपार किया गया है।

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एसएसपी धनबाद के प्रस्ताव पर सुनवाई करने के बाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने रुपेश कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, पिता बद्री सिंह, रंगामाटी, थाना बलियापुर, जिला धनबाद, इकबाल खान, पिता फहीम खान, कमर मकदूमी रोड, वासेपुर, थाना बैंक मोड़, जिला धनबाद, गौडविन खान, पिता नासिर खान, नवीनगर, कमर मकदूमी रोड, वासेपुर, थाना बैंक मोड़, जिला धनबाद तथा बंटी खान, पिता नासिर खान, नवीनगर, कमर मकदूमी रोड, वासेपुर, थाना बैंक मोड़, जिला धनबाद को 6 माह की अवधि के लिए धनबाद जिला क्षेत्र से निष्कासित किया गया है। निष्कासन अवधि में सभी जहां भी रहेंगे भी रहेंगे वहां से संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष प्रत्येक 7 दिनों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

जिला दंडाधिकारी ने गुड्डू सिंह, पिता शिवपूजन सिंह, रंगामाटी, थाना बलियापुर, जिला धनबाद तथा आकाश दुबे, पिता अखिलेश्वर दुबे, शहरपुरा, थाना सिंदरी, जिला धनबाद को सीसीए की धारा 3 की उप धारा (3)(बी) के प्रावधान के आलोक में प्रतिदिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिंदरी को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। गुड्डू सिंह और आकाश दुबे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडा धारित नहीं करेंगे, धरना, प्रदर्शन, जुलूस एवं आम सभा ने भी भाग नहीं ले सकेंगे। यह आदेश ६ माह के लिए प्रभावी रहेगा।


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