केंदुआडीह कोलियरी में वर्चस्व को लेकर तनाव, धारा 144 लागू
धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम ने केंदुआडीह कोलियरी में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश सोमवार को जारी किया है।
धनबाद : अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम ने केंदुआडीह कोलियरी में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश सोमवार को जारी किया है। यह आदेश केंदुआडीह कोलियरी की माइनिंग एरिया के 100 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि केंदुआडीह कोलियरी के खैरा सेक्शन में 7/15 पैच ओसीपी आउटसोर्सिंग कंपनी में मजदूर काम करते हैं। वहां ट्रासपोर्टिंग को लेकर विवाद बना हुआ है। वहा डीओ के आधार पर कोयले की ढुलाई करनी है। विभिन्न संगठन डिस्पैच एवं काटा घर को लेकर वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं। जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जगह-जगह पर स्थानीय लोग काम के शुरू होते ही काफी संख्या में जमा हो जाते हैं। जमा होकर हल्लागुल्ला करते हैं। इससे झगड़ा की आशंका है। इससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है।
उन्होंने कहा कि परियोजना का कार्य बाधित होने से सरकार एवं राष्ट्र को राजस्व की क्षति होने की संभावना है।
लोक परिशाति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से केंदुआडीह कोलियरी, केंदुआडीह माइंस खदान, उत्क्रमित विद्यालय खैरा, खैरा तालाब व केंदुआडीह कोलियरी के माइनिंग एरिया के 100 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।