Move to Jagran APP

केंदुआडीह कोलियरी में वर्चस्व को लेकर तनाव, धारा 144 लागू

धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम ने केंदुआडीह कोलियरी में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश सोमवार को जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 04:57 AM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2019 06:23 AM (IST)
केंदुआडीह कोलियरी में वर्चस्व को लेकर तनाव, धारा 144 लागू
केंदुआडीह कोलियरी में वर्चस्व को लेकर तनाव, धारा 144 लागू

धनबाद : अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम ने केंदुआडीह कोलियरी में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश सोमवार को जारी किया है। यह आदेश केंदुआडीह कोलियरी की माइनिंग एरिया के 100 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि केंदुआडीह कोलियरी के खैरा सेक्शन में 7/15 पैच ओसीपी आउटसोर्सिंग कंपनी में मजदूर काम करते हैं। वहां ट्रासपोर्टिंग को लेकर विवाद बना हुआ है। वहा डीओ के आधार पर कोयले की ढुलाई करनी है। विभिन्न संगठन डिस्पैच एवं काटा घर को लेकर वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं। जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जगह-जगह पर स्थानीय लोग काम के शुरू होते ही काफी संख्या में जमा हो जाते हैं। जमा होकर हल्लागुल्ला करते हैं। इससे झगड़ा की आशंका है। इससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है।

loksabha election banner

उन्होंने कहा कि परियोजना का कार्य बाधित होने से सरकार एवं राष्ट्र को राजस्व की क्षति होने की संभावना है।

लोक परिशाति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से केंदुआडीह कोलियरी, केंदुआडीह माइंस खदान, उत्क्रमित विद्यालय खैरा, खैरा तालाब व केंदुआडीह कोलियरी के माइनिंग एरिया के 100 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.