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इरफान हत्याकाड में फहीम की हुई पेशी

धनबाद रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या के मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को हुई। मामले के आरोपित फहीम खान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

By Edited By: Published: Fri, 28 Feb 2020 03:30 AM (IST)Updated: Fri, 28 Feb 2020 03:33 AM (IST)
इरफान हत्याकाड में फहीम की हुई पेशी
इरफान हत्याकाड में फहीम की हुई पेशी

धनबाद : रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या के मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को हुई। मामले के आरोपित फहीम खान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन इस मामले में कोई गवाह नहीं ला सका। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दे अगली तारीख निर्धारित कर दी है। मालूम हो कि 11 मई 2011 को इरफान खान धनबाद में डीआरएम ऑफिस में टेंडर डालने आया था जहा सरेआम गोली चली थी। इकबाल खान के मामले में गवाह पेश करने का आदेश धनबाद : वासेपुर में सरेआम हवाई फाय¨रग के मामले की सुनवाई न्यायाधीश राज कुमार मिश्रा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान इकबाल हाजिर नहीं था। 3 सितंबर को उपायुक्त ने इकबाल को जिला बदर करने का आदेश दिया था। अदालत ने अपर लोक अभियोजक अनिल सिंह को गवाह पेश करने का आदेश देकर अगली तारीख निर्धारित कर दी है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने पैरवी की। साहिबगंज बीएसएनएल घोटाला में एसडीई व सप्लायर को तीन वर्ष कैद जागरण संवाददाता, धनबाद : बीएसएनएल में विभिन्न सामानों की सप्लाई की आड़ में साहिबगंज बीएसएनएल सर्किल में हुए घोटाले के मामले में गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। धनबाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रवि रंजन की अदालत ने काड के नामजद आरोपित दुमका बीएसएनएल सर्किल के तत्कालीन एसडीई पीके हेंब्रम को तीन वर्ष की कैद एवं 70 हजार जुर्माना एवं सप्लायर विभाष प्रसाद सिन्हा को तीन वर्ष की कैद एवं एक लाख 30 हजार जुर्माना से दंडित किया है। इसके पूर्व इंजीनियर पीके हेंब्रम को दुमका बीएस एनएल सर्किल में डीपी बॉक्स सप्लाई घोटाला के मामले में 6 फरवरी 20 को 3 वर्ष की कैद एवं 70 हजार जुर्माना की सजा हुई थी। सीबीआइ की ओर से वरीय अभियोजक कपिल मुंडा ने अभियोजन का संचालन किया। सीबीआइ के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने वर्ष 06 में इस मामले का भंडाफोड़ करते हुए आरोप लगाया था कि वर्ष 04 -05 के दौरान विभिन्न सामानों की आपूर्ति के लिए माइक्रोटेक इक्विपमेंट राची के प्रोपराइटर विभाष प्रसाद सिन्हा को 5 लाख 31 हजार 699 रुपये का वर्क आर्डर दिया गया था अधिकारियों ने सप्लायर के साथ मिलीभगत कर बिना सामान की आपूर्ति किए ही सप्लायर को भुगतान कर दिया था । आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित पति को 7 वर्ष कैद जासं, धनबाद : आत्महत्या के लिए पत्नी को विवश करने के आरोपित जोगता निवासी रेहान अंसारी को न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने 7 वर्ष की कैद एवं 15 हजार जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने 8 गवाहों का परीक्षण कराया था। रेहान अंसारी ने वर्ष 2011 में कुरैशा खातून से विवाह किया था। वर्ष 2014 में उसने कुरैशा की छोटी बहन रईसा प्रवीण से विवाह कर लिया। फिर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। 16 फरवरी-18 को रईसा का शव फंदे से लटकता उसके घर में मिला था। भाई कलीम अंसारी की शिकायत पर प्राथमिकी जोगता थाने में दर्ज की गई थी। ------------------- अवैध हथियार रखने के मामले में वैभव सिन्हा हुआ हाजिर धनबाद : खुद पर गोली चलाने का ड्रामा कर झरिया के आधा दर्जन युवकों को फंसाने की कोशिश करने के मामले में काग्रेस केधनबाद नगर अध्यक्ष वैभव सिन्हा अदालत में हाजिर हुआ। अदालत ने आरोप गठन हेतू अगली तारीख निर्धारित कर दी गई है। धनबाद पुलिस ने वैभव के खिलाफ अवैध पिस्टल रखने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। ---------- उपेंद्र सिंह की गवाही पूरी धनबाद : नरसिंह जी का भाई लगातार दूसरे दिन आज उपेंद्र का बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रति परीक्षण किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पाडे की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। सुनवाई के दौरान आरोपित फहीम के भाजे रितिक खान, अमीत पासवान, भीम कुमार सिंह, सूरज प्रताप सिंह, संटू सिंह तथा पिंटू सिंह को पेश किया गया। वहीं प्रिंस खान की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था। 22 मार्च को शहर के व्यस्तम क्षेत्र बैंकमोड़ में होटल ब्लैकरॉक के पास रिकवरी एजेंट उपेन्द्र सिंह को अज्ञात हमलावारों ने गोली मार दी थी। ----------

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