भ्रष्टाचार में आरोपित लिपिक को मिली दो साल की सजा
विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद सह एडीजे-2 ने भ्रष्टाचार में आरोपित सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक श्रीकांत कुमार दत्ता को दो वर्ष की सजा सुनाई है।
By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Aug 2018 03:06 PM (IST)Updated: Fri, 17 Aug 2018 03:06 PM (IST)
जागरण संवाददाता, धनबाद : विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद सह एडीजे-2 ने भ्रष्टाचार में आरोपित सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक श्रीकांत कुमार दत्ता को दो वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। धनबाद के लिपिक के खिलाफ रांची निगरानी थाना में 17 साल पहले कांड संख्या-19/2001 दर्ज की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया।
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