Gangs of Wasseypur: 'गैंगस्टर फहीम एंड फैमिली' पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने दो बेटे और तीन भांजे को सुनाई सजा
धनबाद कोर्ट ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के फहीम खान के बेटा इकबाल खान और भांजा बंटी खान को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई।
धनबाद, जेएनएन। नया बाजार के रहने वाले शोएब आलम से दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के केस में गैंग्स ऑफ धनबाद के फहीम खान के बेटा इकबाल खान और भांजा बंटी खान को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई। उनके अलावा इस मुकदमे में नामजद रज्जन खान, इम्तियाज खान, गोडविन खान और प्रिंस खान भी साथ में तीन साल तक लाल हवेली के भीतर रहेंगे। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। सभी पर तीन-तीन सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
फहीम खान का पुत्र इकबाल खान हजारीबाग एवं रज्जन खान धनबाद, भांजा बंटी खान गिरिडीह, प्रिंस खान पलामू और गोडविन खान रांची होटवार जेल में है। उन्हें वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए न्यायालय में सुनवाई के दौरान पेश किया गया। इनका सहयोगी इम्तियाज खान सशरीर अदालत में हाजिर हुआ।
जमीन नहीं लिखने पर दस लाख मांगने पर हुआ था केस : नया बाजार के रमजान मंजिल में रहने वाले शोएब आलम ने बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 7 फरवरी 18 को सभी आरोपित ने सुबह दस बजे उनसे दस लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी। आरोपी चाहते थे कि वे नया बाजार की पांच कट्ठा जमीन उन लोगों के नाम लिख दें। जमीन नहीं देने पर दस लाख रुपए की मांग की थी। विरोध किया तो पिस्तौल सटा कर जान से मारने की धमकी दी थी। प्राथमिकी में कहा कि भय से उसने 1.07 लाख रुपये आरोपितों को दिया था। इसके बाद आरोपितों ने 5 लाख रुपए और देने के लिए दो महीने का समय दिया था। इस मुकदमे में पुलिस ने 30 जून 18 को इकबाल, रज्जन, प्रिंस, गाडविन, बंटी और इम्तियाज खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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