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तोपचाची गोलीकाड में नहीं तय हो सका आरोप

धनबाद तोपचाची के बहुचर्चित गोलीकाड की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निर्भय प्रकाश की अदालत में हुई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Nov 2019 05:23 AM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 06:19 AM (IST)
तोपचाची गोलीकाड में नहीं तय हो सका आरोप

धनबाद : तोपचाची के बहुचर्चित गोलीकाड की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निर्भय प्रकाश की अदालत में हुई। इस दौरान काड के आरोपित पूर्व डीएसपी मजरूल होदा व थानेदार संतोष कुमार रजक हाजिर नहीं थे। वहीं पुलिस उपाधीक्षक के चालक मो. इरफान व अंगरक्षक चेतलाल रजक भी उपस्थित नहीं थे। शनिवार को इनके विरुद्ध आरोप तय होना था परंतु तकनीकी वजहों से आरोप तय नहीं किया जा सका। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की है। इकबाल गोपी मामले में सुनवाई : रंगदारी की माग को लेकर बरवाअड्डा स्थित जमीन पर बम गोली चलाने के मामले की सुनवाई अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान इकबाल खान व गोपी हाजिर नहीं थे। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। गोपी खान मामले की सुनवाई : रेलवे ठेकेदार संजय सिंह से दो लाख रूपये रंगदारी मागने के मामले मे गैंग्स ऑफ वासेपुर के गोपी खान अदालत मे हाजिर नहीं हुए। अभियोजन ने गवाह पेश करने हेतू समय की याचना की। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। 8 अप्रैल 12 को ठेकेदार संजय सिंह के लिखित शिकायत पर गोपी खान के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक उसके मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति ने फोन कर धमकी दी थी कि सिंडिकेट में नहीं आओगे तो दो लाख रूपये होटल में पहुंचा दो। नही तो ऊपर भेज देंगे। 7 अप्रैल की रात 7.30 बजे फिर फोन कर उस व्यक्ति ने गाली देते हुए कहा कि एक बार तो बच गया। इस बार पूरा मैगजीन छाती मे खाली कर देंगे। फोन करने वाले ने अपना नाम गोपी खान बताया था।

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