विदेशी हथियार बरामदगी में थानेदार का बयान दर्ज
अवैध विदेशी हथियार रखने के मामले में आरोपित प्रशात सिंह, मोनू सिंह व अशोक महतो सोमवार को अदालत में हाजिर हुए।
जागरण संवाददाता, धनबाद: अवैध विदेशी हथियार रखने के मामले में आरोपित प्रशात सिंह, मोनू सिंह व अशोक महतो सोमवार को अदालत में हाजिर हुए। अभियोजन ने इस मामले के अहम गवाह सूचक तत्कालीन बैंक मोड़ थानेदार मनोज कुमार को भी पेश किया। मनोज कुमार ने अशोक महतो के पास से जब्त किए गए एक पिस्टल, एक रिवाल्वर व 33 गोली को कोर्ट में पेश किया।
प्रशात सिंह की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा एवं अभय कुमार सिन्हा ने मनोज कुमार का प्रतिपरीक्षण किया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने हेतु अगली तारीख निर्धारित कर दी है। अदालत इस मामले का स्पीडी ट्रायल कर रही है।
बताते चलें कि नीरज हत्याकाड के अनुसंधान के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्टील गेट में अपराधियों ने अवैध हथियार छुपा कर रखा है। सूचना पर सिंह मेंशन के करीबी लोगों के पास से विदेशी हथियार बरामद हुए थे। इस संबंध में बैंक मोड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी मोनू सिंह, प्रशात सिंह उर्फ मामा, अशोक महतो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
सकलदेव हत्याकाड में नहीं हो सका पिंटू का सफाई बयान: सकलदेव सिंह हत्याकाड में सोमवार को पिंटू सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिजवान अहमद के कोर्ट में पेश किया गया। मामला पिंटू के सफाई बयान के लिए निर्धारित था, परंतु तकनीकी वजहों से पिंटू का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। अदालत ने सफाई बयान के लिए 14 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है। बतातें हैं कि अधिवक्ता जया कुमार एवं अविनाश कुमार सिन्हा के अनुरोध पर 27 जुलाई को अदालत ने अभियोजन साक्ष्य बंद कर सफाई बयान के लिए सोमवार की तारीख निर्धारित की थी। गौरतलब है कि इसके पूर्व इस मामले के अन्य आरोपित रामाधीर सिंह के विरूद्ध चल रही सुनवाई में अदालत ने अभियोजन साक्ष्य बंद कर 10 जुलाई को रामाधीर का सफाई बयान दर्ज किया था। फिलवक्त वह मामला बहस के लिए लंबित है।