शादी के नाम पर यौनशोषण में दस साल की कैद
धनबाद : शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ यौन शोषण करने के आरोपित सह कालीमेला जोड़ापो
धनबाद : शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ यौन शोषण करने के आरोपित सह कालीमेला जोड़ापोखर निवासी रमेश रजवार को अदालत ने दस वर्ष की सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। 18 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने रमेश को दोषी दिया था। रमेश पीड़िता का दूर का रिश्तेदार था, लिहाजा वह पीड़िता के घर आना जाना करता था। इसी बीच रमेश ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ यौन शोषण करने लगा। इस दौरान रमेश ने पीड़िता की कई तस्वीरें भी उतार रखी थीं। जब भी वह उसे शादी करने के लिए कहती तो रमेश टालमटोल करता। कहता था कि नौकरी हो जाने के बाद वह उससे शादी कर लेगा। 2013 में उसे टाटा कंपनी में नौकरी लग गई। इसके बाद रमेश ने युवती से शादी करने से इन्कार कर दिया। दबाव बनाने पर उसे ब्लैकमेल करने लगा। विवश होकर पीड़िता ने चार मार्च 2016 को महिला थाना धनबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने तीन अप्रैल 2016 को रमेश के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। पांच अगस्त 2016 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। लोक अभियोजक त्रिभुवननाथ उपाध्याय ने इस मामले में 8 गवाहों का परीक्षण कराया था।
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