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उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को दिया भुगतान का आदेश

धनबाद : बरवा कल्याणपुर निवासी प्रद्युम्न कुमार सिंह ने मैग्मा एचडीआइ जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के ि

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Feb 2018 03:13 AM (IST)Updated: Fri, 16 Feb 2018 03:13 AM (IST)
उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को दिया भुगतान का आदेश
उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को दिया भुगतान का आदेश

धनबाद : बरवा कल्याणपुर निवासी प्रद्युम्न कुमार सिंह ने मैग्मा एचडीआइ जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया है। इसमें कहा है कि अपने वाहन का बीमा एचडीआइ जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। वाहन जसीडीह में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्लेम कंपनी को किया। बीमा कंपनी ने दो लाख 93 हजार 491 रुपया खाते में जमा करा दिया। जबकि वास्तविक खर्च छह लाख 55 हजार 266 रुपया हुआ। फोरम के नोटिस पर कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कहा कि पर्याप्त प्रमाण तथा सही बिल मिलने के कारण भुगतान नहीं दिया जा सकता है। कंपनी ने क्षति का सटीक आकलन करते हुए खाते में पैसा जमा कराया है। फोरम ने अभिलेखों का अवलोकन करते हुए प्रतिवादी को निर्देश दिया कि मुकदमा दायर करने की तिथि से 36,609 रुपये पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि का भुगतान करें। वाद खर्च एंव मानसिक परेशानी के लिए 25 हजार रुपये का भी भुगतान करें।

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