धनबाद नगर कांग्रेस अध्यक्ष फिर विवादों में, कोर्ट परिसर में गवाहों को धमकाया
झरिया निवासी शोएब अंसारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में सोमवार को गवाह नाहुदा मुजफ्फर ने अपने पूर्व के बयान से यूटर्न लेते हुए घटना की जानकारी होने से इन्कार किया।
धनबाद, जेएनएन। खुद पर गोली चलाने का ड्रामा कर झरिया के आधा दर्जन युवकों को फंसाने की कोशिश करने का आरोप झेल रहे कांग्रेस के धनबाद नगर अध्यक्ष बैभव सिन्हा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। सोमवार को शमशेर नगर निवासी इन्तेखाब अंसारी ने धनबाद थाना में लिखित शिकायत कर बैभव सिन्हा, रुस्तम अंसारी के पुत्र बंटी अंसारी, राहुल दूबे, विकास दूबे एवं गुड्डू अंसारी पर जान मारने की धमकी देने तथा गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया है। थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक सोमवार को इंतेखाब और कांड के वादी शोएब अंसारी गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित थे। तभी उपरोक्त लोगों ने उसे व उनके भाई शोएब को गवाही नहीं देने और देने पर जान मारने की धमकी देते हुए कहा कि तुम कोर्ट के बाहर आओ। अभी तुम भगतडीह होते हुए अपने घर जाओगे तब तुम लोगों को जान से मार देंगे। कोई झूठा केस बनाकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फंसाएंगे। इससे उसे व उसके गवाहों पर परिवार के लोगों को खतरा है।
बयान से पलटा गवाहः झरिया निवासी शोएब अंसारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में सोमवार को गवाह नाहुदा मुजफ्फर ने अपने पूर्व के बयान से यूटर्न लेते हुए घटना की जानकारी होने से इन्कार किया। नाहुदा ने पुलिस के समक्ष दिये बयान में घटना का समर्थन किया था। सुनवाई के दौरान बैभव सिन्हा, राहुल दूबे व विकास दूबे भी हाजिर थे। जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडे की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। बैभव की ओर से प्रतिपरीक्षण वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव व कुमार मनीष ने किया।
क्या है आरोपः झरिया निवासी शोएब ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 16 अगस्त 18 को वह महिला मित्र के साथ टेस्ट ऑफ एशिया रेस्त्रां गया था। वहीं वेटर ने महिला मित्र के साथ गलत हरकत की थी। विरोध करने पर बैभव सिन्हा, विकास दूबे, राहुल दूबे व अन्य ने उसके साथ मारपीट की थी। उसका आइडी कार्ड, मोबाइल और रुपया छीन लिया था। बीस हजार रुपये की मांग की थी। गुरुवार को जब वह अपना आइडी कार्ड मांगने गया तो उसे व उसके साथियों पर जानलेवा हमला किया गया। कमरे मे बंद कर पिटाई की गई। शोएब की शिकायत पर प्राथमिकी धनबाद थाना में दर्ज की गई थी। पुलिस ने तीनो के विरुद्ध 21 अक्टूबर 18 को आरोप पत्र दायर किया था। 19 दिसंबर को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।
मुझ पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। पूरे कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर देखा जा सकता है। गवाही के दौरान उनके साथ हमारा कहीं आमना-सामना हुआ ही नहीं, तो धमकाने का प्रश्न कहां उठता है। मुझे फिर से फंसाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है।
- बैभव सिन्हा, नेता कांग्रेस