Coal India: दूसरी शादी के बाद भी महिला आश्रित को मिलेगी मासिक क्षतिपूर्ति, कोयला कंपनियों में गाइडलाइन जारी
कोल इंडिया व उसकी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनकी महिला आश्रित को नौकरी नहीं लेने पर मासिक क्षतिपूर्ति की रकम देने का प्रावधान है। यह उन्हें तब तक मिलता है जब तक उनकी आयु 60 वर्ष की नहीं हो जाती।
धनबाद, जेएनएन। कोल इंडिया कर्मियों के महिला आश्रितों को दूसरी शादी के बाद भी मासिक क्षतिपूर्ति की राशि मिलती रहेगी। तब तक जब तक कि वह 60 वर्ष की नहीं हो जाती अथवा उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। यह निर्णय 23 जनवरी को रांची में हुई जेबीसीसीआइ-10 के स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक में लिया गया था। कोल इंडिया ने अब इसे लागू कर दिया है और सभी अनुषंगी कंपनियों को भी लागू करने का निर्देश दिया है। कोल इंडिया के मैन पावर व औद्योगिक संबंध महाप्रबंधक एके चौधरी ने इस संबंध में ज्ञापन जारी किया है।
बता दें कि कोल इंडिया व उसकी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनकी महिला आश्रित को नौकरी नहीं लेने पर मासिक क्षतिपूर्ति की रकम देने का प्रावधान है। यह उन्हें तब तक मिलता है जब तक उनकी आयु 60 वर्ष की नहीं हो जाती। हालांकि महिला आश्रित के दूसरा विवाह करने पर क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान पहले नहीं था। पिछली बैठक में हुए इस निर्णय के बाद सभी कंपनियों को 26 फरवरी को पत्र जारी किया गया है।
बिना अनुमति 15 दिन से अधिक छुट्टी पर रहे तो नहीं मिलेगा आवास भत्ता
बिना अनुमति लिए 15 दिन से अधिक छुट्टी पर रहे तो आवास भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह निर्णय कोल इंडिया प्रबंधन ने लिया है। इस संबंध में महाप्रबंधक श्रम शक्ति एवं औद्योगिक संबंध एके चौधरी ने तमाम अनुषंगी कंपनियों के संबंधित अधिकारियों को कार्यालय ज्ञापन देकर जानकारी दी है और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। बताया गया है कि 23 जनवरी को रांची में हुए जेबीसीसीआई-10 के स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी की 11वी बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इसे कोल इंडिया प्रबंधन में मंजूरी दी है। पहले 15 दिन का भी आवास भत्ता नहीं मिलता था। ताजा निर्णय में 15 दिन तक बिना अनुमति छुट्टी पर रहे तो आवास भत्ता मिलेगा। इससे अधिक दिन छुट्टी पर रहे तो नहीं मिलेगा।