कनकनी उत्खनन परियोजना के आसपास लगी निषेधाज्ञा
संस लोयाबाद अनुमंडल दंडाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने सिजुआ क्षेत्र की कनकनी उत्खनन परियो
संस, लोयाबाद : अनुमंडल दंडाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने सिजुआ क्षेत्र की कनकनी उत्खनन परियोजना के 500 से 700 मीटर परिधि तक धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है। 18 जनवरी को आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा काम शुरू किए जाने के मद्देनजर प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की है। राम अवतार कंपनी द्वारा उत्खनन कार्य चालू करने पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एवं मजदूर संगठनों द्वारा जुलूस एवं धरना प्रदर्शन करने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने का खतरा था। राम अवतार कंपनी द्वारा 20 अगस्त 2021 को की गई भूमि पूजन के दौरान बम व गोली चले थे।
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कनकनी कोलियरी उत्खनन परियोजना में विधि व्यवस्था संधारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लगाया गया है। उपद्रवियों से सख्ती निपटा जाएगा। दंडाधिकारी नियुक्त रहेंगे। रैयत व ग्रामीण की मांग को नजरअंदाज नही किया जाएगा।
विकास कुमार यादव, थानेदार