कोयला चोरी में आरोपित धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन गोराई पर कसा कानूनी शिकंजा
23 जुलाई 2010 को गोविंदपुर के तत्कालीन एएसआइ विनोद कुमार की शिकायत पर रॉबिन चंद्र गोराई, अल्ला रक्खा, भगवान चौधरी, बिजली यादव व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
धनबाद, जेएनएन। फर्जी कागजात के आधार पर कोयला का व्यापार करने के 8 वर्ष पुराने मामले में धनबाद जिला परिषद के अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई समेत चार लोगों के विरुद्ध शनिवार को अदालत में आरोप तय किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत में जिप अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई समेत सभी आरोपितों ने आरोप से इन्कार करते हुए ट्रायल की मांग की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार सिंह जबकि अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की।
23 जुलाई 2010 को गोविंदपुर के तत्कालीन एएसआइ विनोद कुमार की शिकायत पर 13 नामजद आरोपितों रॉबिन चंद्र गोराई, अल्ला रक्खा, भगवान चौधरी, बिजली यादव व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर के पेट्रोल पंप के सामने जीटी रोड पर ट्रक पर अवैध कोयला जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने ट्रक को जब्त किया था। दोनों ट्रक पर 19-19 टन कोयला लोड था। पुलिस के मुताबिक दोनों ट्रकों पर लदे कोयले का चालान फर्जी था। जो मां तारा इंडस्ट्री द्वारा जारी किया गया था। अनुसंधान में खुलासा हुआ था कि मां तारा इंडस्ट्रीज को पूर्व में ही सील किया जा चुका था। इसलिए वह चलान फर्जी था। अदालत में अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है।