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Ranjay Singh Murder Case: डिप्टी मेयर एकलव्य के माैसेरे भाई हर्ष पर आरोप तय, कसा कानूनी शिकंजा

अदालत को सौंपे गए 121 पन्नों के चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया था कि हर्ष ने रंजय की हत्या के लिए मामा व चंदन शर्मा को पिस्टल व मैग्जीन उपलब्ध कराया था।

By MritunjayEdited By: Published: Tue, 12 Nov 2019 06:18 AM (IST)Updated: Tue, 12 Nov 2019 06:18 AM (IST)
Ranjay Singh Murder Case: डिप्टी मेयर एकलव्य के माैसेरे भाई हर्ष पर आरोप तय, कसा कानूनी शिकंजा

धनबाद, जेएनएन। डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह के मौसेरे भाई हर्ष सिंह पर सोमवार को विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या व जानलेवा हमले की साजिश का आरोप तय हो गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत में हर्ष ने अपने ऊपर लगे आरोप से इन्कार करते हुए खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल की मांग की।

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अदालत ने अपर लोक अभियोजक वीरेन्द्र कुमार को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी। इसके पूर्व हर्ष के अधिवक्ता समर श्रीवास्तव, दिलीप सिंह व सिद्धार्थ शर्मा ने आवेदन देकर कहा कि उन्होंने 25 सितंबर को पारित इस अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में रीविजन दायर कर चुनौती दी है। लिहाजा आज आरोप तय नहीं किया जाए। परंतु बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने हर्ष के खिलाफ आरोप तय कर दिया। सुनवाई के दौरान हर्ष अदालत में हाजिर थे। वहीं मामा को वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश किया गया।

अदालत को सौंपे गए 121 पन्नों के चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया था कि हर्ष ने रंजय की हत्या के लिए मामा व चंदन शर्मा को पिस्टल व मैग्जीन उपलब्ध कराया था। भागते वक्त मामा ने गमछे में लपेटकर पिस्टल रघुकुल के बाहर बैठे हरेंद्र सिंह को दिया था। पुलिस ने हत्या का कारण घटना के दस दिन पहले रंजय व हर्ष के बीच हुई गाली गलौज व रंजय द्वारा हर्ष पर पिस्टल तान देने को बताया  था।

विधायक संजीव सिंह के साथ साए की तरह रहनेवाले रंजय सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 की संध्या करीब 5:30 बजे कर दी गई थी। रंजय के साथ स्कूटी पर बैठा हुआ राजा यादव इस गोलीबारी में बाल-बाल बचा था।


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