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धनबाद को तंबाकू व धूम्रपान मुक्त करने के लिए अभियान शुरू, सरकारी कार्यालयों पर भी नजर

धनबाद जिले को तंबाकू व धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने के लिए डीसी के निर्देश पर गुरुवार से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार खुद कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले दिन उन्होनें बरटांड़ हीरापुर समेत विभिन्न इलाकों में दुकानों में औचक जांच की।

By Deepak Kumar PandeyEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 04:39 PM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 04:39 PM (IST)
गुटखा बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

जेएनएन, धनबाद: धनबाद जिले को तंबाकू व धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने के लिए डीसी के निर्देश पर गुरुवार से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार खुद कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने बरटांड़, हीरापुर समेत विभिन्न इलाकों में दुकानों में औचक जांच की। गुटखा बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

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एडीएम ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक कठोर अभियान चलाया जाएगा। पंचायत से लेकर जिला स्तर के सभी सरकारी भवनों में अगले 10 दिन के अंदर धूम्रपान व तंबाकू निषेध का बोर्ड लगाने का भी निर्देश है। उसका अनुपालन कराया जा रहा है। 

बुधवार को उपायुक्त ने यह निर्देश राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में दिया। एडीएम के नेतृत्व में अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव, पुलिस पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह तथा सभी कार्यपालक दंडाधिकारी की अलग-अलग टीम लगी है। टीम द्वारा जिले के समाहरणालय के एक किमी के दायरे में, विभिन्न बाजार, गली, मार्केट कंपलेक्स, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ऑटो रिक्शा स्टैंड, स्कूल एवं कॉलेज के आसपास व सार्वजनिक स्थानों पर कठोर अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर छापेमारी की जानी है।इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी कार्यालय प्रधान को भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यालय व कार्यालय के आसपास तंबाकू व धूम्रपान का सेवन नहीं हो।

शैक्षणिक संस्थान से 200 मीटर की दूरी तक नहीं बेचना है तंबाकू उत्पाद: कोटपा अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थान से 200 मीटर की दूरी तक तंबाकू उत्पाद नहीं बेचना है। जहां तंबाकू उत्पाद बेचे जाएं, वहां पर चेतावनी संबंधित बोर्ड लगाना है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचना है। सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट व तंबाकू उत्पाद नहीं पीना है। इसके उल्लंघन करने पर ₹200 का प्रावधान है, आगे जुर्माना भी है।


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