यूजर्स चार्ज के खिलाफ व्यापारियों का हल्लाबोल, मेयर बोले- पहले से प्रदूषण की मार झेल रहे लोग क्यों दे Dhanbad News
धनबाद नगर निगम की ओर से लगाए गए यूजर्स चार्ज पर व्यापारियों में उबाल है। धनबाद जिला के व्यापारियों ने एक स्वर में इसका विरोध करते हुए इसे वापस लेने की चेतावनी दी है।
धनबाद, जेएनएन। सरकार ने नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों और व्यवसायियों को सफाई की कीमत अदा करने का फरमान सुनाया है। नगर निगम के टैक्स कलेक्टरों ने गुपचुप तरीके से यूजर चार्ज की वसूली शुरू कर दी है। पार्षद से लेकर व्यवसायी तक इसका विरोध जता चुके हैं। मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भी विरोध में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि शहर के लोग पहले से ही कोयले से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। ऐसे में पहले से यूजर चार्ज दे रही जनता अलग से यह चार्ज क्यो दें?
गुरुवार को निगम कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मेयर ने कहा कि यूजर चार्ज लेने का कानून है, लेकिन अभी यह डीएमएफटी (डिस्टिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट) फंड से ही दिया जाता रहा है। बकायदा इसे जिला स्तर और नगर निगम की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिली हुई है। लेकिन अब सरकार ने यूजर चार्ज वसूलने का निर्देश दिया है। इससे लोगों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। डीएमएफटी फंड में फिलहाल 1414 करोड़ रुपये है। जिस तरह से अन्य काम हो रहा है, यूजर चार्ज भी इसी मद से लेना चाहिए।
यूजर्स चार्ज पर व्यापारियों में उबाल : नगर निगम की ओर से लगाए गए यूजर्स चार्ज पर व्यापारियों में उबाल है। धनबाद जिला के व्यापारियों ने एक स्वर में इसका विरोध करते हुए नगर निगम को इसे वापस लेने की चेतावनी दी है। गुरुवार को गांधी रोड में जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस चार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की गई और नगर निगम से इसे वापस लेने की मांग की गई।
होल्डिंग टैक्स में सब कुछ समाहित : अध्यक्ष चेतन गोयनका ने बताया कि पहले से व्यापारियों के उपर होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स का लोड है। दूसरी ओर बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में सफाई के नाम पर यूजर्स चार्ज वसूली करना पूरी तरह से गलत है। गोयनका ने कहा कि होल्डिंग टैक्स में सब कुछ समाहित है। इसके बावजूद भी एक सौ रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की वसूली जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम उनकी बातें नहीं सुनती है तो नगर विकास विभाग से मिल कर अपनी बातों को रखा जाएगा।
नगर निगम की ओर से निर्धारित यूजर चार्ज :
- छोटा आवास 20
- एलआइजी 30
- एमआइजी 50
- एचआइजी 80
- होटल-गेस्ट हाउस 10 कमरा 1000
- 11-20 रूम 1500
- 21-30 रूम 2000
- 31-50 रूम 5000
- 50 से ऊपर 10000
- धर्मशाला 800
- रेस्त्रं 1500
- बेकरी-फूड कोर्ट 1500
- मिठाई दुकान 1000
- फास्टफूड 500
- ठेला-खोमचा 200
- पान-चाय दुकान 100
- शॉपिंग कॉम्पलेक्स 10000
- सिनेमा हॉल 5000
- होलसेल दुकान 1500
- मेन मार्केट दुकान 1000
- मुहल्ले की दुकान 250