Move to Jagran APP

Extortion in coal loading: ICA president ने भाजपा विधायक ढुलू महतो पर ठोका मानहानि का मुकदमा

सिंह ने आरोप लगाया है कि 15 दिसंबर 2018 को उन्होंने विधायक ढुलू के इस बयान के लिए कानूनी नोटिस दिया था जिसका जवाब विधायक ने 26 दिसंबर को दिया परंतु उनका जबाब संतोषजनक नहीं था।

By mritunjayEdited By: Published: Tue, 07 May 2019 09:45 AM (IST)Updated: Tue, 07 May 2019 09:45 AM (IST)
Extortion in coal loading: ICA president ने भाजपा विधायक ढुलू महतो पर ठोका मानहानि का मुकदमा

धनबाद, जेएनएन। बाघमारा विधायक ढुलू महतो व आईसीए के अध्यक्ष बीएन सिंह के बीच चल रही जुबानी जंग अब अदालत तक पहुंच गई है। सोमवार को आईसीए अध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह ऊर्फ बीएन सिंह ने विधायक ढुलू महतो के विरूद्ध आपराधिक मानहानि का मुकदमा अदालत मे दायर किया है। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।

loksabha election banner

धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत मे दायर शिकायतवाद के मुताबिक शिकायतकर्ता सिंह ने कहा है कि वे  20 वर्षों से आइसीए के अध्यक्ष हैं। इस नाते वे 75 हार्डकोक इंड्स्ट्रीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज मे उनकी एक पहचान व प्रतिष्ठा है।

शिकायतवाद के मुताबिक  30 नवंबर 18 को  बीएन सिंह के विरूद्ध विधायक ढुलू का बयान अखबारों में प्रकाशित हुआ था। विधायक ढुलू ने संवाददाता सम्मेलन कर उनके विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीएन सिंह कोयला चोरों का सिंडिकेट चलाते हैं।

इस खबर के छपने के बाद उनके मित्र ,सगे संबधी, व परिवार के लोग उनसे तरह तरह के सवाल करने लगे जिससे उनकी सामाजिक मान मर्यादा, प्रतिष्ठा पर गहरा आघात पहुंचा।  विधायक ढुलू के इस बयान से उन्हें दस करोड़ की क्षति हुई है।  सिंह ने आरोप लगाया है कि 15 दिसंबर 2018 को उन्होंने विधायक ढुलू के इस बयान के लिए कानूनी नोटिस दिया था जिसका जवाब विधायक ने 26 दिसंबर को दिया परंतु उनका जबाब संतोषजनक नहीं था। इस कारण उन्होंने अदालत की शरण ली।

विधायक ने भी  ठोका है मुकदमाः जानकारी हो कि पूर्व में विधायक ढुलू महतो ने बीएन सिंह के विरूद्ध आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मुकदमा दायर होने के बाद दोनों पक्षों में समझौते की बात चलने की भी खबर आई। विधायक द्वारा विभिन्न कारणों का हवाला देकर अदालत से  गवाही हेतु समय मांगी गई परंतु अचानक बात बिगड़ गई और अंतत: 30 अप्रैल 19 को विधायक ने अदालत मे अपना बयान दर्ज कराया था।

विधायक ने अदालत मे मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि आईसीए अध्यक्ष बीएन सिंह ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से 29 नवंबर को यह बयान दिया था कि उद्योग बंद कर देगें पर ढुलू को रंगदारी नही देंगें। इसके बाद भी इस तरह के कई बयान दिए गए। इस तरह के बयान से उनकी प्रतिष्ठा ,मान सम्मान को काफी क्षति पहुंची है।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.