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ST-SC उत्पीड़न केस में भाजपा विधायक ढुलू महतो को मिली जमानत, दुष्कर्म प्रकरण में टली सुनवाई Dhanbad News

विधायक ढुलू महतो 11 मई से धनबाद जेल में बंद हैं। वह एक-एक कर अपने उपर दर्ज मुकदमों में जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं।

By MritunjayEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 02:02 PM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 02:02 PM (IST)
ST-SC उत्पीड़न केस में भाजपा विधायक ढुलू महतो को मिली जमानत, दुष्कर्म प्रकरण में टली सुनवाई Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। बाघमारा विधायक ढुलू महतो को मंगलवार को अदालत से एक और मुकदमे में राहत मिली। एसटी-एससी उत्पीड़न से संबंधित एक मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। 

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विधायक ढुलू महतो 11 मई से धनबाद जेल में बंद हैं। वह एक-एक कर अपने उपर दर्ज मुकदमों में जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं। वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, एसएन मुखर्जी, एनके सविता की दलील सुनने के बाद ढुलू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। हालांकि लोक अभियोजक बी डी पांडे ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया परंतु अदालत ने अभियोजन के विरोध को खारिज करते हुए जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। महतो 11 मई से इस मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उन्होंने इरशाद से रंगदारी मामले में अदालत में सरेंडर किया था। वही महिला नेत्री के साथ दुराचार और इरशाद से रंगदारी मांगने के मामले में आज जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। दोनों मामले में अदालत ने पुलिस से कांड दैनिकी तलब की है।


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