केंदुआडीह के विनय वर्मा हत्याकांड में चार को उम्र कैद
धनबाद : केंदुआडीह निवासी विनय वर्मा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्याय
धनबाद : केंदुआडीह निवासी विनय वर्मा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने स्पीडी ट्रायल करते हुए महज 24 तारीखों में अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने दोषी पाए गए केंदुआडीह निवासी बबलू सोनकर, कुणाल सोनकर, गोलू यादव एवं संजय पासी को ताउम्र कैद एवं 25-25 हजार रुपये जुर्माना एवं अवैध हथियार इस्तेमाल करने के जुर्म मे पाच-पाच वर्ष की कैद एवं पाच-पाच हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया है। अदालत ने दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दोषियों के द्वारा जुर्माने की राशि जमा करने पर उसमें से एक लाख रूपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। अदालत ने आरोपित अनिल यादव एवं रामा खटीक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
क्या है मामला : घटना के संबंध में बताया जाता है कि 23 मई 2017 की रात 10:30 बजे विनय कुमार वर्मा अपने भाई पंकज वर्मा के साथ सब्जी खरीदने केंदुआ बाजार गए थे। बबलू सोनकर व अन्य वहा आए। इनके साथ विनय की बकझक होने लगी। इस दौरान विनय को गोली मार दी गई और सभी फरार हो गए। मृतक विनय के भाई पंकज वर्मा की शिकायत पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने इस मामले में 11 गवाहों का परीक्षण कराया था। विशाल पासवान एवं पंकज वर्मा घटना के चश्मदीद गवाह थे।