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रि-एडमिशन शुल्क लेने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई, डीएसई ने दी चेतावनी Dhanbad News

लाटरी द्वारा चयन प्रक्रिया डीएसई के द्वारा नियुक्ति पर्यवेक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा। नर्सरी की उम्र सीमा तीन वर्ष छह माह तथा एलकेजी की उम्र सीमा चार वर्ष छह माह निर्धारित है।

By MritunjayEdited By: Published: Sat, 01 Feb 2020 02:35 PM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 02:35 PM (IST)
रि-एडमिशन शुल्क लेने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई, डीएसई ने दी चेतावनी Dhanbad News
रि-एडमिशन शुल्क लेने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई, डीएसई ने दी चेतावनी Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। री-एडमिशन या अन्य कॉशन मनी लेने वाले स्कूल अब शिक्षा विभाग की रडार पर हैं। नए शिक्षा सत्र में री-एडमिशन और कॉशन मनी के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। यहां तक मान्यता रद्द तक की कार्रवाई भी की जा सकती है। शिक्षा विभाग इसके लेकर सख्त हो गया है। किसी भी हाल में निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए अनुश्रवण कमेटी भी बनाई जा रही है।

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जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्र भूषण सिंह ने बताया कि अपने ही विद्यालय के छात्रों से हर साल अगली कक्षा में प्रवेश पर री-एडमिशन फीस ली जाती है। जबकि आरटीई एक्ट 13 (1) के अनुसार री-एडमिशन और विकास शुल्क नहीं वसूला जा सकता है। ऐसी शिकायत मिलती है कि रि-एडमिशन के नाम को रूपांतरित कर फीस ली जाती है। यह नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं से भी इसकी शिकायत मिलती है तो फिर उन स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बकायदा जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण कमेटी भी बनेगी। जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक एक एससीएसटी तथा एक प्राचार्य सदस्य के रूप में होंगे। इस संबंध में जल्द ही एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। 

आरटीई सीटों के लिए 22 को होगी लॉटरी 

निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं शिक्षा शुल्क निर्धारण को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अब लॉटरी के माध्यम से नामांकन लिया जाएगा। लाटरी द्वारा चयन प्रक्रिया डीएसई के द्वारा नियुक्ति पर्यवेक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा। नर्सरी की उम्र सीमा तीन वर्ष छह माह तथा एलकेजी की उम्र सीमा चार वर्ष छह माह निर्धारित की गई है। विभाग ने इसकी तिथि निर्धारित कर दी है। वहीं गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में शेष 75 प्रतिशत सीटों में भी प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग नहीं होगी। इन बच्चों के प्रवेश के लिए निजी विद्यालय पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा कर इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक को देंगे। जिन विद्यालयों की अपनी वेबसाइट है, वे प्रवेश की नियमावली वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे। 

  • आवेदन की अंतिम तिथि - तीन फरवरी 2020 
  • लाटरी द्वारा चयन की निर्धारित तिथि - 22 फरवरी 2020
  • चयनित बच्चों की सूची का प्रकाशन - 26 फरवरी  2020
  • नामांकित बच्चों की सूची प्रकाशन की तिथि - 10 अप्रैल 2020

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