इकतरफा प्यार में सनकी ट्यूटर ने नाबालिग छात्रा को मार डाला, अब आजीवन जेल में पीसेगा चक्की Dhanbad News
छात्रा हत्याकांड में अदालत ने 22 फरवरी को आरोपित को दोषी करार दिया था। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई थी।
धनबाद, जेएनएन। मटकुरिया घूरनी जोरिया में हुई 11वीं की छात्रा की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनबाद राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने सनकी आशिक सुलेख कुमार को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा हत्यारे को अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा ताकि अपने किए पर पछतावा हो।
22 को अदालत ने दोषी करार दिया था
छात्रा हत्याकांड में अदालत ने 22 फरवरी को आरोपित को दोषी करार दिया था। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई थी। लोक अभियोजक बीडी पाण्डेय ने विरल से विरलतम प्रकृति का अपराध मानते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे विरल से विरलतम प्रकृति का अपराध नहीं माना और फांसी की जगह आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
सनक की हद पार कर गया था आरोपी
आरोपी सुलेख मृतका से एकतरफा प्यार करता था लेकिन बार-बार कहने के बावजूद भी मृतका उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। लिहाजा वह विरह की आग में जलने लगा और उसे न प्राप्त कर पाने के कारण वह हर हद तक जाने को तैयार हो गया। उसने यह ठान लिया था कि जब वह मेरी नहीं हुई तो वह किसी और की भी नहीं होगी। इसी कारण उसने गूगल पर सर्च किया तो उसे जानकारी मिली कि हाथ पैर की नस काटने से फौरन मौत हो जाती है। उसने पुलिस को बताया था कि वह खर्चा चलाने के लिए मटकुरिया में ट्यूशन पढ़ाता था। वह मृतका को भी ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान वह उसे अच्छी लगने लगी। जब वह किसी से बात करती तो उसे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता था कि वह किसी से भी बात नहीं करें। एक दिन मौका देखकर उससे प्यार का इजहार कर दिया था जिसकी शिकायत मृतका ने अपने पिता से कर दी थी। मृतका के पिता ने उसे काफी डांट-फटकार कर भगा दिया था। मैं इस वाकए को भूल नहीं पा रहा था। मैं हर दिन उसके स्कूल जाने वाले रास्ते पर उसका इंतजार करता था लेकिन वह मुझे भाव नहीं देती थी।
रात के अंधेरे में करकट हटा घर में घुसा
29 अगस्त 17 को अंधेरा होने के बाद सुलेख उसके घर के पीछे रेलवे लाइन के पास बैठ गया। जब देर रात हुई तो पीछे आंगन की तरफ से घर की छत पर चढ़ने लगा। करकट हटाकर अंदर घुसा। छात्रा के माता-पिता के कमरे में ताला लगा दिया। इसके बाद छात्रा के कमरे में घुसकर उसके हथेली पर भुजाली से वार किया। वह जग गई और चिखने लगी। बगल में सो रहा उसका भाई भी चिल्लाने लगा जिसे भुजाली मार घायल कर दिया। मृतका मदद के लिए अपने माता-पिता के कमरे की तरफ बढ़ी तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और वहां से भाग गया। मृतका के पिता की शिकायत पर सुलेख के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने 27 नवंबर 17 को इस मामले में आरोपपत्र दायर किया था। 21 मार्च 18 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।