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Corona Alert : धनबाद समेत झारखंड के सभी सिविल कोर्ट में सुनवाई बंद, न्यायिक अधिकारी घर से करेंगे काम

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है। धनबाद सिविल कोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

By MritunjayEdited By: Published: Thu, 26 Mar 2020 02:33 PM (IST)Updated: Thu, 26 Mar 2020 02:33 PM (IST)
Corona Alert : धनबाद समेत झारखंड के सभी सिविल कोर्ट में सुनवाई बंद, न्यायिक अधिकारी घर से करेंगे काम
Corona Alert : धनबाद समेत झारखंड के सभी सिविल कोर्ट में सुनवाई बंद, न्यायिक अधिकारी घर से करेंगे काम

धनबाद, जेएनएन। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर धनबाद सिविल कोर्ट को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही न्यायिक पदाधिकारियों को घर से काम करने की तैयारी करने को कहा गया है। हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर गुरुवार को धनबाद सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। 

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कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सभी तरह की सुनवाई निलंबित रखने का फैसला लिया है। केवल अति आवश्यक मामलों में हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और सिविल कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति से ही सुनवाई होगी। कोर्ट परिसर पूरी तरह से बंद रहेगा। किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने अधिसूचना जारी की है। सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अधिसूचना भेजी गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने बताया कि पत्र में कहा गया है कि सभी अधिकारी अपने घरों में तैयार रहें ताकि जरूरी मामलों में तत्काल फैसला लिया जा सके। वहीं कोर्ट के सभी कर्मचारियों को भी अपना मोबाइल फोन चालू रखने और हेड क्वार्टर से बाहर नहीं जाने की हिदायत दी गई है ताकि आवश्यक मामलों की सुनवाई में उन्हें तुरंत बुलाया जा सके।

पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कोर्ट की सुनवाई की अवधि में बदलाव किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश  प्राप्त हुआ है। अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोर्ट बंद कर दिया गया है। 


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