सात माह बाद खुली हवा में सांस लेंगे डिप्टी मेयर के माैसेरे भाई हर्ष, हाई कोर्ट से जमानत Dhanbad News
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केपी देव की खंडपीठ ने हर्ष की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया।
धनबाद, जेएनएन। विधायक संजीव सिंह के खास रंजय सिंह की हत्या के साजिश के आरोप में जेल में बंद डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह के मौसेरे भाई हर्ष सिंह को शुक्रवार को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली। हर्ष के अधिवक्ता अंशु श्रीवास्तव व सिद्धार्थ शर्मा ने बताया की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केपी देव की खंडपीठ ने हर्ष की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। हर्ष को जमानत मिलने की सूचना पर धैया स्थित उनके आवास पर समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया।
इसके पूर्व 15 मार्च को अदालत ने झारखंड पुलिस को आदेश दिया था की वह हर्ष सिंह के खिलाफ झारखंड, बिहार व यूपी में जितने आपराधिक मामले दर्ज है उसकी जानकारी अदालत को दे। एक मार्च को हर्ष की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश केपी देव की खंडपीठ ने पुलिस से कांड दैनिकी तलब की थी। पुलिस द्वारा कांड दैनिकी तो अदालत को सौंपी गई परंतु दैनिकी में यह नही लिखा था कि हर्ष के खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज है।
सात माह से जेल में है हर्षः हर्ष सिंह 30 नवंबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। सुरक्षा कारणों की वजह से हर्ष को मेदिनीपुर जेल पलामू मे रखा गया है। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने हर्ष के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सत्य पाते हुए संज्ञान लिया था। विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 के संध्या करीब 5:30 बजे हुई थी। रंजय के साथ स्कूटी पर बैठा हुआ राजा यादव गोलीबारी में बाल-बाल बचा था। रंजय चाणक्य नगर स्थित अपने फ्लैट से दूध का बर्तन लेकर निकला था तभी घात लगाए बाइक सवार दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर रंजय की हत्या कर दी थी।