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जिला परिषद उपाध्यक्ष को सुलह के आधार पर मिली जमानत

देवघर मारपीट गाली-गलौज रंगदारी मांगने एवं महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोपित जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपीएन पांडे की अदालत से सुलह के आधार पर दोनों पक्षों की बहस के बाद जमानत दे दिया है। जसीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी के चौकीदार अखिलेश्वर कुमार पासवान ने आरोपित के खिलाफ मारपीट रंगदारी मांगने महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने गाली-गलौज करने समेत कई आरोप लगाते हुए जसीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में जिक्र है कि सूचक अपनी पत्नी के साथ वनांचल बैंक से 15000 निकासी किया था।

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Jun 2019 06:30 PM (IST)Updated: Thu, 13 Jun 2019 06:33 AM (IST)
जिला परिषद उपाध्यक्ष को सुलह के आधार पर मिली जमानत
जिला परिषद उपाध्यक्ष को सुलह के आधार पर मिली जमानत

देवघर : मारपीट, गाली-गलौज, रंगदारी मांगने एवं महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोपित जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपीएन पांडे की अदालत से सुलह के आधार पर दोनों पक्षों की बहस के बाद जमानत दे दिया है। जसीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी के चौकीदार अखिलेश्वर कुमार पासवान ने आरोपित के खिलाफ मारपीट रंगदारी मांगने महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने गाली-गलौज करने समेत कई आरोप लगाते हुए जसीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में जिक्र है कि सूचक अपनी पत्नी के साथ वनांचल बैंक से 15000 निकासी किया था। इसमें 500 घरेलू कार्य में खर्च किया था और शेष 14500 रुपए लेकर वह घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में उनके साथ घटना को अंजाम दिया गया। आरोप था कि पैसा व जेवर छीन लिया गया और महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यह घटना 16 जून 2017 की है। 19 जून को थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले के आरोपी संतोष पासवान 27 अप्रैल 2019 से काराधीन थे। मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक रंजित सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने पैरवी किया। यह मामला सरकार बनाम संतोष पासवान के बीच चल रही थी। आपसी सुलह के आधार पर कोर्ट ने मामले में जमानत दिया।

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