हत्या के मामले में छह लोगों को उम्रकैद
देवघर : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सत्यप्रकाश की अदालत ने हत्या के मामले में शुक्रवार
देवघर : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सत्यप्रकाश की अदालत ने हत्या के मामले में शुक्रवार को मोहनपुर थाना क्षेत्र के बारा निवासी बालेश्वर मारीक (65) प्रभु मरीक (30) पलटू मरीक (25) संजय मरीक (31) बेला मरीक (45) एवं नरेश मरीक (40) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मोहनपुर थाना क्षेत्र के ही बारा निवासी नवल किशोर यादव ने आरोपितों के खिलाफ पीट-पीटकर बड़े भाई की हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी । कहा था कि मृतक अनिल कुमार यादव जो सूचक का बड़ा भाई है वह मवेशी चराने के लिए गांव की तरफ गया था। दोपहर का भोजन करने के लिए घर वापस आ रहा था। उसी समय हरवे हथियार से लैस सभी आरोपितों ने उसे घेर कर मारपीट शुरू कर दी। इससे वह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। बाद में उसकी मौत हो गई। यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। 5 एकड़ जमीन को लेकर दोनों के बीच दुमका कोर्ट में केस चल रहा है। यह घटना 3 अक्टूबर 2014 की है। जबकि 4 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ लोगों की गवाही हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से रंजीत ¨सह तथा बचाव पक्ष की ओर से संजय कुमार ¨सह ने मामले की पैरवी की।