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हत्या के आरोप में तीन को उम्रकैद की सजा

जमीन विवाद में तीन को सजा

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Apr 2019 08:00 PM (IST)Updated: Fri, 03 May 2019 06:30 AM (IST)
हत्या के आरोप में तीन को उम्रकैद की सजा
हत्या के आरोप में तीन को उम्रकैद की सजा

देवघर : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो.नसरुद्दीन की अदालत में जमीन-विवाद में हुए जानलेवा हमला के मामले में मोहनपुर थाना क्षेत्र के बारा गांव निवासी अशोक महतो (28) , दिलीप महतो (31), अमीन महतो (62) को दोषी पाकर सश्रम उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। वहीं प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर प्रत्येक को चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। थाना क्षेत्र के बारा निवासी जालौ महतो ने श्रावणी मेला के अवसर पर दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद में एकमत होकर आरोपितों द्वारा गाली-गलौज करने तथा जान मारने की नीयत से रड से माथा पर प्रहार कर जख्म करने का आरोप लगाते हुए मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में जिक्र है कि बारा मौजा स्थित दुम्मा बॉर्डर पर कांवरिया पथ के ट्रांसफार्मर के नजदीक दाग नंबर 51 पर श्रावणी मेला के अवसर पर दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें दासो महतो पर जानलेवा हमला किया गया था। आनन-फानन में परिजनों के द्वारा सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान दासो महतो की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रणजीत सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से कैलाश यादव मामले में पैरवी की। घटना तीन जुलाई 2012 की है।

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