ट्रेन दुर्घटना में चालक दोषी निलंबित
बैधनाथ-जसीडीह सवारी गाड़ी की दुर्घटना के सिलसिले में ईएमयू चालक एके शर्मा को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है।
जसीडीह : बैधनाथ-जसीडीह सवारी गाड़ी की दुर्घटना के सिलसिले में ईएमयू चालक एके शर्मा को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पूरे मामले की एक टीम गठित कर जांच कराई गई, जिसमें 63154 डाउन बैधनाथ-जसीडीह सवारी गाड़ी के जसीडीह स्टेशन पहुंचने के क्रम में चालक को लापरवाही और तेज गति से गाड़ी को चलाने का दोषी पाया गया है, जिसके कारण ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। जांच टीम मे सीनियर डीई एनएच पाल और सीनियर डीई अविनाश कुमार ने चालक से लगातार पूछताछ के क्रम में पाया कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी की गति 10 से पांच किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। टीम के सदस्यों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वरीय अधिकारी को जानकारी दिया, जिसके आधार पर वरीय अधिकारी ने तुरंत निलंबित कर दिया तथा आगे की जांच की जा रही है। जानकारी होगी चालक की लापरवाही के कारण बड़ा हादसा होने से टला है। इंजन का अगला भाग 15 से 20 फीट और अधिक आगे बढ़ने पर सीधे यात्रियों के ठहराव स्थल पर पहुंच जाता। जिससे कई लोगों की जान भी जा सकती थी । जबकि पीलर से टकराने पर कार्यालय का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो सकता था। इसके पूर्व 2007 में इसी प्रकार की घटना घटित हो चुकी है। इसके बावजूद रेल कर्मियों की ओर से सतर्कता नहीं बरती जा रही है। वही क्षतिग्रस्त इंजन को एआरटी टीम ने प्लेटफॉर्म के करीब रखा है।