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साइबर आपराध में तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता, देवघर : मधुपुर कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एन. कुमार ने साइबर अपराध म

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Jan 2019 09:30 AM (IST)Updated: Wed, 23 Jan 2019 09:30 AM (IST)
साइबर आपराध में तीन साल की सजा
साइबर आपराध में तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता,

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देवघर : मधुपुर कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एन. कुमार ने साइबर अपराध में संलिप्त मारगोमुंडा थाना क्षेत्र स्थित साहुटोला चेतनारी निवासी आनंद यादव को तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना का आदेश सुनाया है। आरोपित के खिलाफ स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई की जा रही थी। आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपित के खिलाफ सजा व जुर्माना सुनाया गया। इसके खिलाफ 21 जनवरी को थाना में मामला दर्ज किया गया है। बाद में आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया था। बताया गया कि आरोपित आंनद यादव व उसका भाई मिथुन यादव ने अगुमत के आइपीएस अधिकारी एमएम ओबरॉय के रिश्तेदार के खाते से 3.5 लाख रुपये की अवैध निकासी की थी। साइबर पुलिस ने उक्त रकम सहित मोबाइल फोन को आरोपित के पास से बरामद कर लिया था। बाद में एसपी नरेन्द्र कुमार ¨सह ने बताया कि अन्य आरोपित के खिलाफ स्पीडी ट्रायल के तहत मामला कार्रवाई की जा रही है।

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साइबर आरोपित की तलाश में पहुंची महाराष्ट्र पुलिस

संवाद सूत्र, पालोजोरी (देवघर) : साइबर क्राइम से जुड़े मामले के अनुसंधान में महाराष्ट्र के पुलिस पदाधिकारी मंगलवार को पालोजोरी पहुंचे। एएसआइ भगवान बावने ने स्थानीय थाना की पुलिस से संपर्क किया और ब्रह्मसोली गांव निवासी एक युवक की तलाश की। युवक का कोई पता नहीं चल पाया। ठगी में प्रयोग किए गए सिम के लोकेशन के आधार पर टीम यहां पहुंची थी।


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