आर्म्स एक्ट के आरोपित को तीन साल की सजा
संवाद सूत्र, देवघर : आर्म्स एक्ट मामले के आरोपी को 3 वर्ष की सजा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिका
संवाद सूत्र, देवघर : आर्म्स एक्ट मामले के आरोपी को 3 वर्ष की सजा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी तनवी की अदालत ने दी है। अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस एवं गवाहों के बयान सुनने के बाद यह फैसला आया है। अवैध हथियार रखने के आरोप में नगर थाना क्षेत्र के रांगा मोड़ निवासी मोनू राउत उर्फ मोनू ¨सह उम्र 25 वर्ष को दोषी पाकर तीन साल की सजा हुई है। 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एक पुलिस पदाधिकारी ने आरोपी के खिलाफ पिस्टल एवं ¨जदा गोली रखने का आरोप लगाते हुए 16 दिसंबर 2014 को स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में जिक्र था कि छापेमारी करने जा रही पुलिस की टीम को देखकर आरोपी भागने लगा जिसको देखकर पुलिस को संदेह हुआ और उस युवक को पकड़ लिया। छानबीन करने में युवक के पास पिस्टल व गोली बरामद हुआ था।