भ्रष्टाचार से लड़ने का सशक्त माध्यम है सूचना का अधिकार
मधुपुर (देवघर): ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के बैनर तले शहर के मध्य विद्यालय भैरवा में शुक्र
मधुपुर (देवघर): ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के बैनर तले शहर के मध्य विद्यालय भैरवा में शुक्रवार को कानूनी शिविर लगाकर लोगों को उपभोक्ता कानून एवं सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान यूनियन के प्रांतीय सह सचिव धनंजय प्रसाद ने कहा कि आज हर आदमी उपभोक्ता है। उपभोक्ता सामाजिक अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। वह अपनी आर्थिक शक्ति से संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण रखता है, ¨कतु जागरूकता के अभाव में उपभोक्ता कदम-कदम पर ठगे जाते हैं। उनका बहुविधि शोषण होता है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके बाद 2015 में उपभोक्ता संरक्षण बिल पारित कर पुराने कानून को सख्त किया गया। इसके तहत ग्राहकों को गुमराह करने वाले सेलिब्रिटी को भी जिम्मेदार ठहराने की व्यवस्था की गई। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा एवं 50 लाख का जुर्माना का प्रावधान है। इसके लिए अलग से न्यायिक व्यवस्था है, जो जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कायम है। उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह अधिनियम भ्रष्टाचार से लड़ने का एक सशक्त हथियार सिद्ध हो सकता है। परंतु इसका इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए होनी चाहिए।
मौके पर प्रधानाध्यापक इनायत अली, शिक्षक शंकर यादव, युगल किशोर ¨सह, छवि रवानी, प्रार्थना सोरेन, ममता कुमारी, रीता कुमारी सहित स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थे।