देवघर में महिला की हत्या में चार को आजीवन कारावास
देवघर : सारठ थाना क्षेत्र की महिला के हत्या के जुर्म में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ लोलार्क
देवघर : सारठ थाना क्षेत्र की महिला के हत्या के जुर्म में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ लोलार्क दुबे की अदालत ने मंगलवार को सारठ थाना क्षेत्र के चिकनिया निवासी हरिशंकर पोद्दार ( 58), खुदू पोद्दार (56) और चितरा थाना क्षेत्र के महलजोरी निवासी विष्णु पोद्दार (58) वर्षीय व हुसैनी मियां (57) को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन लोगों पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यह फैसला 37 साल बाद आया। कोर्ट ने मृतका के आश्रित को दो लाख रुपये पीड़ित राहत कोष से पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया गया। यह राशि जिला विधिक प्राधिकार देगी।
बताया गया कि मृत सरस्वती देवी के ससुर मोती पोद्दार ने जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाते हुए 5 जून 1980 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह घटना चिकनिाया बहियार की थी। दर्ज प्राथमिकी में 11 आरोपियों के नाम थे। इनमें निर्णय की तिथि तक कई आरोपियों की मौत हो गई। चार पर मामले का ट्रायल हुआ और वे सभी दोषी पाए गए। आरोपियों ने साक्ष्य को मिटाने के लिए जमीन को समतल करवा दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों ने घटना की पुष्टि की।
क्या था मामला
चिकनिया बहियार में एक एकड़ चार डिसमील जमीन को लेकर विवाद था। वारदात के वक्त देवघर दुमका जिला के अधीन था। 5 जून 1980 को सरस्वती किसी काम से इस जमीन पर गई थी। वहां पहले से घात लगाकर बैठे हथियार से लैस लोगों ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। प्राथमिकी में खुदू पोद्दार, फणि पोद्दार, तारणी पोद्दार, फूलो मियां, हुसैनी मियां, बिष्टु महतो, जीतन पोद्दार, दीपो पोद्दार, राजेन्द्र पोद्दार को आरोपी बनाया गया था। इनमें फणि पोद्दार, तारणी पोद्दार, फूलो मियां, बिष्टु महतो, जीतन पोद्दार, दीपो पोद्दार व राजेंद्र पोद्दार की मौत हो गई है।