Move to Jagran APP

बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल पर लगेगा जुर्माना

देवघर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर गुरुवार को सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में एक

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Mar 2019 08:47 PM (IST)Updated: Fri, 29 Mar 2019 06:30 AM (IST)
बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल पर लगेगा जुर्माना
बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल पर लगेगा जुर्माना

देवघर : क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर गुरुवार को सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला किया गया। सीएस डॉ. कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में एक्ट के राज्य सलाहाकार डॉ. राहुल कुमार सिंह, राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. राहुल किशोर सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज भगत, डीडीएम मुकेश कुमार सहित प्राइवेट नर्सिग होम संचालक व पैथोलॉजी संचालक मौजूद थे। कार्यशाला के दौरान सीएस ने कहा कि सभी प्राइवेट नर्सिंग होम व पैथोलॉजी को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले क्लीनिक व पैथोलॉजी से जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना पांच लाख तक हो सकती है। बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन या नियमों का उल्लंघन करने के मामले में दोषी पाया गया तो पहले अपराध के लिए 50 हजार, दूसरे अपराध के लिए 2 लाख और इसके बाद 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर यह राशि भू-राजस्व के रूप में वसूली जाएगी। बताया कि यह एक्ट मेटरनिटी होम, एलोपैथी और आयुर्वेदिक से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर सामान रूप से लागू होता है। वहीं राज्य सलाहाकार ने कार्यशाला में उपस्थित नर्सिग होम व पैथोलॉजी संचालकों को एक्ट के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि एक्ट के तहत सभी को रजिस्ट्रेशन व रिन्यूअल कराना आवश्यक है। इसके अलावा बॉयोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण, अग्निशमन विभाग से प्रमाणपत्र भी अनिवार्य रूप से प्राप्त करना पड़ेगा। सेवा का प्रकार, चिकित्सक, नर्स व अन्य कर्मियों का ब्यौरा को सार्वजनिक करना होगा। इसके साथ अस्पतालों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के एवज में ली जाने वाली राशि को अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करना होगा। एक्ट से जुड़े प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.