Move to Jagran APP

खाद्य सुरक्षा योजना में 67846 को मिलेगा लाभ

झारखंड राज्य मंत्रिमंडल से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को 8 सितंबर 2020 को मंजूरी मिलने के बाद जिला में भी योजना का लाभ दिलाने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। योजना की

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 05:39 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 05:39 PM (IST)
खाद्य सुरक्षा योजना में 67846 को मिलेगा लाभ
खाद्य सुरक्षा योजना में 67846 को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, देवघर : झारखंड राज्य मंत्रिमंडल से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को 8 सितंबर 2020 को मंजूरी मिलने के बाद, जिला में भी योजना का लाभ दिलाने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। योजना की जानकरी देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी विशालदीप खालको ने बताया कि योजना के तहत गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। लाभार्थियों को एक रुपये प्रति किलो की दर से सभी तरह के खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में लगभग 15 लाख लोग शामिल होंगे, जो झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कवर होंगे।

loksabha election banner

योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग किया जाएगा। उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। योजना से जिले के 67846 लाभुकों को लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत 15 लाख वैसे परिवारों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें 2013 के झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल नहीं हैं। इस योजना के लिए सभी प्रखंडों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जबकि मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र के लिए कार्यपालक पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगर आयुक्त नोडल पदाधिकारी होंगे।

झारखण्ड खाद्य सुरक्षा योजना के मुख्य बातें

इस योजना में, सरकार गरीब लोगों को अनुदानित दर पर प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 लाख लाभार्थी को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को एक रुपये प्रति किलोग्राम की लागत पर खाद्यान्न दिया जाएगा। राज्य सरकार के पोर्टल या नए समर्पित पोर्टल पर झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। झारखंड सरकार यूएलबीएस जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर लाभार्थियों को अलग करेगा। -- झारखंड राज्य योजना सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। -- एक से दस अक्टूबर तक आवेदन की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत लंबित आवेदनों की जांच 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। -- 11 से 15 अक्टूबर तक प्राथमिकता के आधार पर सूची प्रकाशित की जाएगी। 21 अक्टूबर आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.