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गजराज के आतंक से हुए नुकसान की मुआवजा राशि तय

देवघर: गत 19 से 24 दिसंबर तक मारगोमुंडा, करौं एवं सारठ में हाथियों के झुंड द्वारा ि

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Jan 2018 08:39 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jan 2018 08:39 PM (IST)
गजराज के आतंक से हुए नुकसान की मुआवजा राशि तय
गजराज के आतंक से हुए नुकसान की मुआवजा राशि तय

देवघर: गत 19 से 24 दिसंबर तक मारगोमुंडा, करौं एवं सारठ में हाथियों के झुंड द्वारा किए गए नुकसान की मुआवजा राशि तय कर दी गई है। इसके लिए अंचलाधिकारी के माध्यम से वन क्षेत्र पदाधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। गांव के मुखिया से क्षति का सत्यापन कराकर सीधे वन विभाग को आवेदन कर सकते हैं। रेंजर या डीएफओ के दफ्तर में भी मुआवजा के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, नुकसान की तस्वीर के साथ देना होगा। यानी यदि मकान को या फसल को नुकसान हुआ है तो आवेदन के साथ उसकी तस्वीर लगानी होगा।

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कितना मिलेगा मुआवजा

मृत्यु होने पर 4 लाख

गंभीर रूप से घायल 1 लाख

हल्का घायल 15 हजार

स्थायी अपंग होने पर 2 लाख

पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान 1.30 लाख

गंभीर क्षतिग्रस्त पक्का मकान 40 हजार

कच्चा मकान 20 हजार

साधारण क्षतिग्रस्त मकान 10 हजार

अनाज 1600 रुपये प्रति क्वि. (अधिकतम आठ हजार रुपये)

गाय,बैल, भैंस की मृत्यु 30 हजार

खुले में चरने वाले पशु की मौत पर 15 हजार

फसल की क्षति 20 हजार प्रति क्वि. (अधिकतम 40 हजार रुपये)

बछड़ा, बाछी की मृत्यु 5 हजार

बकरा, बकरी 3 हजार

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मुआवजा की राशि के लिए मुखिया के माध्यम से भी सीधे वन विभाग को आवेदन कर सकते हैं। रेंज ऑफिस में भी आवेदन पूरे कागजात के साथ भेज सकते हैं। सरकार की ओर से तय राशि का भुगतान किया जाएगा। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि लाभुक ने दोहरा लाभ तो नहीं लिया है।

ममता प्रियदर्शी, वन प्रमंडल पदाधिकारी


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