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कनीय शिक्षक को प्लस टू का प्रभार देने पर आपत्ति

जागरण संवाददाता देवघर झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को उपायुक्त

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 05:21 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2020 05:21 PM (IST)
कनीय शिक्षक को प्लस टू का प्रभार देने पर आपत्ति
कनीय शिक्षक को प्लस टू का प्रभार देने पर आपत्ति

जागरण संवाददाता, देवघर : झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को उपायुक्त से मिला तथा कनीय शिक्षकों को प्लस टू का प्रभार देने पर आपत्ति जताई।

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उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि जिले के विभिन्न प्लस टू विद्यालयों में वरीय शिक्षक के होते हुए कनीय शिक्षक को विद्यालय का संपूर्ण प्रभार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया जाता रहा है। 19 सितंबर को अनारकली प्लस टू विद्यालय, पालोजोरी का प्रभार माध्यमिक सेवा शर्त नियमावली-2015 का हवाला देते हुए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को दे दिया गया।

झारखंड में संचालित 510 प्लस टू विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक व कर्मियों के लिए प्लस टू विद्यालय सेवा शर्त नियमावली 2012 पहले से ही अस्तित्व में है। ऐसे में माध्यमिक सेवा शर्त नियमावली से प्लस टू विद्यालय का संचालन अनियमितता को दर्शाता है। शिक्षकों ने उपायुक्त से इस दिशा में उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष श्रीकांत मंडल, सचिव सुशील कुमार यादव व कोषाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह आदि शामिल थे।


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