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देवघर में होटलों के लिए रेट लिस्ट जारी, श्रावणी मेले में रोस्टोरेंट संचालकों के लिए प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी

Published: Tue, 28 Jul 2026 06:51 AM (IST)

देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु भोजन सामग्री के दर तय किए गए हैं।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं के लिए भोजन दरें तय।

  2. उपायुक्त के निर्देश पर होटल, भोजनालयों के लिए सूची।

  3. स्वच्छता, गुणवत्ता और निर्धारित मूल्य पर भोजन मिलेगा।

जागरण संवाददाता, देवघर। राजकीय श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देशानुसार होटल एवं भोजनालय के भोजन सामग्री का दर स्वीकृत किया गया।

स्वादिष्ट मारवाड़ी और पारंपरिक भोजन

विवरण / आइटम दर (₹)
मारवाड़ी बासा भरपेट भोजन 90.00
चावल प्लेन अच्छी किस्म (150 ग्राम चावल का भात) 80.00
आलू परवल स्पेशल 90.00
मटर पनीर स्पेशल 180.00
आलू गोभी स्पेशल 130.00
पालक पनीर स्पेशल 160.00
पनीर बटर मशाला स्पेशल 170.00
रोटी
रोटी (तन्दूरी) 15.00
रोटी (तन्दूरी) घी लगा हुआ 20.00
रोटी (साधारण) 07.00
रोटी (साधारण) घी लगा हुआ 12.00
सत्तु का पराठा 40.00
सत्तु का पराठा (घी) 60.00
दाल
दाल प्लेन 60.00
दाल फ्राई 100.00
अन्य होटल में उपलब्ध
उसना चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, चटनी सहित (150 ग्राम चावल का भात) 80.00
अरवा चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, चटनी सहित (150 ग्राम चावल का भात) 80.00
अन्य भोजनालय भरपेट भोजन 80.00

रेस्टोरेन्ट, भोजनालयों एवं होटल मालिकों को निर्देश

1.सभी रेस्टोरेन्ट/भोजनालयों एवं होटल मालिक अपने दुकानों में समुचित खाने की सामग्रियों को उपलब्ध रखेंगे जो उत्तम किस्म की स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद हो।

2.जहां से खाद्य सामग्री क्रय करेंगें उस प्रतिष्ठान/दुकान का कैशमैमो रखेंगे।

3.निर्धारित मूल्य तालिका प्रत्येक दुकान के सामने प्रकाशित करेंगे।

4.अपने-अपने प्रतिष्ठान, दुकानों का रसोई घर साफ एवं स्वच्छ रखते हुए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5.एक्सपायरी तिथि का कोई भी सामान, बिस्कुट वगैरह बिक्री नहीं करेंगे।

6. भोजन के साथ शुद्ध पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। पैकेड पानी मांगने पर उचित दर पर उपलब्ध करायेंगे।

7. कोई भी होटल, भोजनालय खाद्य सामग्रियों के दर का निर्धारण गुणवत्ता के अनुसार निर्धारित करेंगे।

8. बिहार, बंगाल, बनारस एवं अन्य जगहों से आने वाले खोवा के गुणवत्ता जांच के पश्चात ही बिक्री करना सुनिश्चित करेंगे।

9. सामान्य रूप से रेस्टोरेंट को जीएसटी की नई दर लेना होगा।

10. यदि रेस्टोरेंट पूर्णतः वातानुकूलित हैं, ऐसी स्थिति में जीएसटी. की नई दर ले लेंगे।

11. अस्थायी होटल में शौचालय एवं पानी निकासी की व्यवस्था आस-पास होनी चाहिए।

12. होटलों में डस्टबीन एवं पानी निकासी (आउटलेट) की व्यवस्था खुद रखेंगे एवं डस्टबीन की नियमित रूप से साफ-सफाई करेंगे। रास्ते में कूड़ा-कचरा नहीं फेकेंगे।

13. होटल,भोजनालय के मुख्य स्थान के साथ प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे। घरेलू गैस सिलिन्डर का प्रयोग नहीं करेंगे। व्यवसायियों के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवसायिक गैस उपलब्ध रहेगा।

14. अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था रखेंगे।

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