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जानलेवा हमले में चार को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

संवाद सूत्र, देवघर: जानलेवा हमला मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों के बयान सुनने

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Jul 2018 07:11 PM (IST)Updated: Tue, 24 Jul 2018 07:11 PM (IST)
जानलेवा हमले में चार को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
जानलेवा हमले में चार को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

संवाद सूत्र, देवघर: जानलेवा हमला मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों के बयान सुनने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दो महेंद्र प्रसाद की अदालत ने मधुपुर थाना क्षेत्र के लांबा गांव निवासी 75 वर्षीय बास्की महतो, 36 वर्षीय लखन यादव, 35 वर्षीय तेजू यादव और 30 वर्षीय गाजो यादव को दोषी पाकर 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा तीन-तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मारपीट, छिनतई का था आरोप: मधुपुर थाना क्षेत्र के ही मालती देवी ने अभियुक्तों के खिलाफ हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला करते हुए कुल्हाड़ी से सिर पर मारने, चांदी का मठिया छीनने तथा नकदी छीन लेने का आरोप लगाते हुए मधुपुर थाना कांड संख्या 143/2007 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात लोगों की गवाही हुई। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि कारावधि को सजावधि में समायोजित किया जाएगा। यह घटना 20 अगस्त 2007 की है। दोनों के बीच जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा है। 19 अगस्त 2007 को सूचक ने अपना बयान दर्ज कराया था। यह मामला सरकार बनाम बासकी महतो के बीच 11 वर्षो तक चला।

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