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मारपीट के आरोपित को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

संवाद सूत्र, देवघर: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार की अदालत ने मारपीट, छिनतई व

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 07:43 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 07:43 PM (IST)
मारपीट के आरोपित को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
मारपीट के आरोपित को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

संवाद सूत्र, देवघर: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार की अदालत ने मारपीट, छिनतई व रंगदारी मांगने के मामले में सारवां थाना क्षेत्र के बारा रोड निवासी 50 वर्षीय कृष्णा प्रसाद राय को दोषी पाकर 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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सारवां थाना क्षेत्र के ही बारा रोड निवासी गोपाल कृष्ण राय ने अभियुक्त के उपर जानलेवा हमला करने, रंगदारी मांगने, मारपीट करने समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए थाना कांड संख्या 146/2009 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में जिक्र है कि सूचक एक विद्यालय के शिक्षक थे और विद्यालय के लंबित कार्य को अपने घर में कर रहे थे इसी बीच अभियुक्त दो अज्ञात लोगों के साथ घर में घुसकर 5 हजार रुपये रंगदारी मांगी। रंगदारी देने से इंकार करने पर अभियुक्त व अन्य ने सूचक को फरसा से मारकर घायल कर दिया तथा सोने का चेन छीन लिया। उसके बाद घर में बंद कर वहां से भाग गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ लोगों की गवाही हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय तथा बचाव पक्ष की ओर से चंद्रशेखर ¨सह प्रथम ने मामले में पैरवी की। दर्ज प्राथमिकी में जानलेवा हमले समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन कोर्ट ने मारपीट, रंगदारी, और छिनतई मामले में अभियुक्त को दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई है। घटना 12 नवंबर 2009 की है।


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