हत्या कर साक्ष्य छुपाने में पति को आजीवन कारावास
देवघर: महिला की हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को कुएं में डाल देने के मामले में
देवघर: महिला की हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को कुएं में डाल देने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ लोलार्क दुबे की अदालत ने सोमवार को मोहनपुर थाना क्षेत्र के गोरेग्राम निवासी पति बचनदेव यादव (34) को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर मुजरिम को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वहीें साक्ष्य छुपाने के मामले में कारू यादव (35), राजेश यादव (28), सीताराम यादव (65) एवं बलभद्र यादव (60) को दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी आरोपितों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। कारा में बिताई अवधि को सजा अवधि में समायोजित करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया। साथ ही साथ पीड़ित प्रतीक योजना के तहत मृतका के आश्रित को दो लाख रुपया पुनर्वासन हेतु सरकार को देने का आदेश दिया। यह राशि आश्रित को डालसा द्वारा दी जाएगी।
बिहार राज्य के बांका जिला अंतर्गत कटोरिया थाना क्षेत्र के कठौन गांव निवासी नंदकिशोर यादव ने सभी मुजरिमों के खिलाफ पुत्री ¨बदु देवी की हत्या कर शव को साक्ष्य छुपाने की नियत से कुएं में डालने का आरोप लगाते हुए मोहनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना 28 जुलाई 2004 की है। आवेदक ने कहा था कि बचनदेव यादव के साथ उसकी पुत्री की शादी 2002 में हुई थी। पति दिल्ली में काम करता था और बीच-बीच में घर आता था। इसी बीच पुत्री के साथ अनहोनी घटना की जानकारी मिली।