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खाद्य सुरक्षा के लिए 30 तक करें आवेदन, 67,875 लाभुकों का होगा चयन

जागरण संवाददाता देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Sep 2020 06:50 PM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2020 05:11 AM (IST)
खाद्य सुरक्षा के लिए 30 तक करें आवेदन, 67,875 लाभुकों का होगा चयन

जागरण संवाददाता, देवघर : उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के ससमय कार्यान्वयन को लेकर नगर आयुक्त शैलेन्द्र कुमार लाल, कार्यपालक पदाधिकारी, मधुपुर नगर परिषद व सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है।

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योजना के तहत जिला में कुल 67,846 लाभुकों का चयन किया जाना है। उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पांच किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक, प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराना है। योजना का लाभ के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। एक से दस अक्टूबर तक आवेदनों की जांच की जाएगी। प्राथमिकता सूची 11 से 15 अक्टूबर तक प्रकाशित कर दी जाएगी। 15 से 21 अक्टूबर तक आपत्ति ली जाएगी तथा 31 अक्टूबर तक आपत्तियों का निराकरण कर लेना है। प्राथमिकता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन की तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। प्रखंडवार कितने लाभुकों का करना है चयन

लाभुकों के चयन के लिए प्रखंडवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देवघर प्रखंड अंतर्गत 6501, देवीपुर 4866, करौं 4013, मधुपुर 6162, मारगोमुंडा 3944, मोहनपुर 7996, पालोजोरी 7334, सारठ 7695, सारवां 4127, सोनारायठाढ़ी 3461, देवघर शहरी क्षेत्र में 9236, जबकि मधुपुर शहरी क्षेत्र 2512 लाभुकों का चयन किया जाना है। लाभुकों के चयन में प्राथमिकता की जो सूची बनाई गई है, उसमें आदिम जनजाति परिवार सबसे ऊपर है। इसके बाद विधवा, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, अकेले रहने वाले वृद्ध, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का क्रम है।


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