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बाल विवाह व दहेज प्रथा कानूनन अपराध

आश्रय मधुपुर व जीएफएफ इंडिया के सौजन्य से सोमवार को रामपुर पंचायत के खारजोरी गांव में किशोरियों के परिजनों संग बाल विवाह रोकथाम जेंडर भेदभाव एवं घरेलू हिसा को लेकर बैठक की गई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Mar 2020 05:30 PM (IST)Updated: Mon, 02 Mar 2020 05:30 PM (IST)
बाल विवाह व दहेज प्रथा कानूनन अपराध

मधुपुर : आश्रय मधुपुर व जीएफएफ इंडिया के सौजन्य से सोमवार को रामपुर पंचायत के खारजोरी गांव में किशोरियों के परिजनों संग बाल विवाह रोकथाम, जेंडर भेदभाव एवं घरेलू हिसा को लेकर बैठक की गई। आश्रय की सचिव दीपा ने बताया कि बाल विवाह व दहेज प्रथा कानूनी अपराध है। लड़कियों की शादी अठारह वर्ष से पहले व लड़कों की शादी इक्कीस वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए। दहेज लेना व देना दोनों अपराध है। अगर आपके आसपास ऐसी घटना घटती है तो तुरंत इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल कल्याण पदाधिकारी समेत नजदीकी थाना को दें। ताकि समय रहते इसे रोका जा सके। मौके पर गांव की दर्जनों महिलाएं मौजूद थीं।

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