आरमित्रा विद्यालय परिसर के अलावा दूसरे जगह नहीं होगी पटाखों की बिक्री
अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने पटाखा बेचने वाले अस्थायी दुकानदारों को आदेश दिया है कि वह लाइसेंस लेकर केवल आरमित्रा उवि परिसर में जागरण संवाददाता देवघर अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने पटाखा बेचने वाले अस्थायी
जागरण संवाददाता, देवघर: अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने पटाखा बेचने वाले अस्थायी दुकानदारों को आदेश दिया है कि वह लाइसेंस लेकर केवल आरमित्रा उवि परिसर में ही पटाखा की बिक्री करेंगे। शहर के किसी भी चौक चौराहा पर बेचते हुए पकड़े गए तो कार्रवाई होगी। एसडीओ ने कहा है कि पिछले साल भी स्कूल परिसर की खुली जगह पर बिक्री की व्यवस्था रखी गई थी। इस साल 11 से 14 नवंबर तक पटाखा की बिक्री होगी।
किसी भी सूरत में शहरी क्षेत्र के भीड़ वाले जगहों पर बिक्री नहीं की जाएगी। टावर चौक, आजाद चौक, मीना बाजार, लक्ष्मीपुर चौक, राम मंदिर रोड, बाजला चौक, शंकर टॉकिज रोड, शिवगंगा के आस-पास, बरमसिया चौक, सत्संग चौक पर पटाखा की बिक्री नहीं की जानी है। क्योंकि इन जगहों पर आम-जन की अत्यधिक भीड़ रहती है। और किसी प्रकार की कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं को आदेश दिया जाता है कि आरमित्रा प्लस 2 विद्यालय के खाली भू-भाग में 11 से 14 नवंबर तक स्थानीय थाना को सूचित करते हुए पटाखा की बिक्री कर सकते हैं। बिक्री के दौरान सभी दुकानदार विद्यालय परिसर में किसी प्रकार की संभावित घटना से सुरक्षा व बचाव हेतु अग्निशामक यंत्र, साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।