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दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा, दस हजार जुर्माना

यह घटना 22 फरवरी 201

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 Jul 2020 07:21 PM (IST)Updated: Mon, 06 Jul 2020 07:21 PM (IST)
दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा, दस हजार जुर्माना
दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा, दस हजार जुर्माना

संवाद सूत्र, देवघर : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों के बयान के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो विशेष गरिमा मिश्रा की अदालत ने दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा व दस हजार का जुर्माना लगाया है।

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जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छ: माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी सारठ थाना क्षेत्र के मंझलाडीह बभनगामा निवासी 22 वर्षीय विक्की सिंह उर्फ अक्षय सिंह है। बताया जाता है कि नाबालिग ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मामला थाना में दर्ज कराया था। इसमें कहा गया है कि वह स्कूल पढ़ने जा रही थी तभी घात लगाकर बैठे आरोपित ने झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया। यह घटना 22 फरवरी 2018 की है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल 13 की गवाही हुई, जिसने घटना की पुष्टि कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे तथा बचाव पक्ष की ओर से विनय कुमार अंबष्ट ने मामले में पैरवी किया था।


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