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रात दस से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक बंद करने का निर्देश

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की हुई बैठक

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Aug 2022 07:33 PM (IST)Updated: Thu, 25 Aug 2022 07:33 PM (IST)
रात दस से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक बंद करने का निर्देश
रात दस से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक बंद करने का निर्देश

रात दस से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक बंद करने का निर्देश

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संवाद सहयोगी, चतरा : डीसी आफिस स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त सह जिला पर्यावरण समिति अध्यक्ष अबु इमरान की अध्यक्षता में पर्यावरण समिति की बैठक हुई। जिसमें नगर परिषद क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण एवं प्रदूषण की रोकथाम एवं जिले में फैले कचरे के उठाव समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने कई आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने नगर पालिका क्षेत्र की ससमय साफ-सफाई के साथ-साथ कचरा का उठाव, डंपिंग, शहरी क्षेत्रों में मशीनों द्वारा नाली की सफाई का निर्देश दिए। मेडिकल कचरा के प्रबंधन के संबंध में उपायुक्त ने सभी चिकित्सालयों से प्राप्त चिकित्सा अपशिष्टों का निपटान, उत्पादन, भस्मीकरण की सुविधाओं पर विमर्श किया गया। ध्वनि प्रदूषण को ले उपायुक्त ने वाहनों में लगे प्रेशर हार्न की जांच करने का निदेश दिया। ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक डीजे बजाने को लेकर प्रतिबंधित रखने का निर्देश दिया। कहा कि नियमों के उलंघन करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की करें। बैठक में कोल परियोजना के प्रतिनिधियों को कोल परियोजना में चलने वाली वाहनों का प्रदूषण जांच, कोयला लदे वाहनों को ढक कर चलवाने को लेकर निर्देशित किया गया। प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर सदर अनुमण्डल पदाधिकारी व सिमरिया एसडीओ को संचालित दुकानों में इस्तेमाल हो रहे प्लास्टिक की जांच करने का निदेश दिया गया। बैठक में डीडीसी उत्कर्ष गुप्ता, वन प्रमंडल पदाधिकारी उतरी आर थांगा पांडियन, वन प्रमंडल पदाधिकारी दक्षिणी सुमन आदि मौजूद थे।


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