स्कूल-कालेज आज से बंद, जलसा व जुलूस पर लगा प्रतिबंध
जागरण संवाददाता चतरा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन आठ अप्रैल
जागरण संवाददाता, चतरा : कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन आठ अप्रैल से कुछ सख्त कदम उठाने जा रहा है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल और कालेजों को 30 तारीख तक बंद करने का आदेश दिया गया है। मास्क अथवा फेस कवर को अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क अथवा फेस कवर के बगैर घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई की जा सकती है। इस बाबत उपायुक्त दिव्यांशु झा ने संबंधित अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी नियमों को प्रभावी रूप से लागू कराते हुए उसे शत-प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि संक्रमण पर काबू पाने लिए प्रशासन का अपेक्षित सहयोग करें। जरूरत पढ़ने पर ही घर से बाहर निकले। बाहर निकलते मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करें। सूचना जनसंपर्क कार्यालय द्वारा उपायुक्त के नाम से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार आठ अप्रैल से मुख्य रूप से सभी स्कूल, पार्क, जिम, स्वीमिग पुल बंद रहेंगे। प्रदर्शनी व जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। शादी-विवाह को छोड़कर कोई भी आउटडोर या इंडोर कार्यक्रम नहीं होंगे। शादी में अधिकतम दो सौ लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
सभी तरह के जुलूस पर रोक लगा दिया गया है। किसी भी भीड़भाड़ वाले स्थान पर पांच से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। 10वीं व 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान पर बिना मास्क या फेसकवर के जाने की अनुमति नहीं होगी। जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं है, वे कंटेंनमेंट जोन के बाहर ही लागू होंगी।