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खनन लीज का बकाया, मृत्यु के 23 वर्ष बाद आया वारंट

आकाश सिंह मयूरहंड (चतरा) मयूरहंड प्रखंड के सालये गांव निवासी रघु सिंह की मृत्यु तो 23

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Jul 2020 07:21 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2020 07:21 PM (IST)
खनन लीज का बकाया, मृत्यु के 23 वर्ष बाद आया वारंट
खनन लीज का बकाया, मृत्यु के 23 वर्ष बाद आया वारंट

आकाश सिंह, मयूरहंड (चतरा): मयूरहंड प्रखंड के सालये गांव निवासी रघु सिंह की मृत्यु तो 23 साल पहले हो गई लेकिन खनन विभाग राजस्व बकाए को लेकर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग अंचल ने उनके नाम से कुर्की जब्ती का वारंट जारी किया है। पिछले छह वर्षों में उनके नाम पर तीन बार कुर्की जब्ती का वारंट आ चुका है। बताया जा रहा है कि रघु सिंह के नाम पर खनन विभाग का पत्थर खदान लीज का 24031 रुपये का राजस्व बकाया है। ये बकाया उनके जीवित रहते का है। उस समय भी कई बार नोटिस देने के बाद विभाग ने उनके खिलाफ 1991 में मुकदमा दायर कराया था। इस बीच 19 अक्टूबर 1997 को रघु सिंह का निधन हो गया। निधन के बाद उनके वारिशों ने इस ओर ध्यान नही दिया न ही खनन विभाग को उनके मौत की सूचना दी गई। परिणामस्वरूप उनके मौत के बाद भी मुकदमा कायम रहा और बकाया राशि जमा करने को लेकर कई बार उनके नाम पर नोटिस निर्गत होते रहा। लेकिन वारिशों की ओर से इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद उनके घर को कुर्क करने का वारंट जारी किया गया है।

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इधर स्थानीय थाना के एएसआइ श्रीराम ने बताया की इससे पहले भी दो बार खनन विभाग ने उक्त आरोपित के कुर्की जब्ती को आवेदन भेजा था। उस समय भी व्यक्ति की मौत की पुष्टी का कागजात खनन विभाग को भेजा गया था। इसके बावजूद विभाग कुर्की जब्ती को लेकर हर दो वर्ष में आवेदन थाना में भेज देता है। इस बार भी थाना से उक्त व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि संबधी कागजात संलग्न कर भेजा जा रहा है।

इधर जिला खनन पदाधिकारी रविकुमार सिंह कहना है कि यदि रघु सिंह का निधन हो गया है, तो उनकी संपत्ति के वारिशों को राशि जमा करना ही होगा। उन्हें बजाप्ता लिखित में देना होगा कि उनका निधन हो चुका है, साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा।


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