Move to Jagran APP

अनियमितता के आरोप में चतरा में 9 पीडीएस दुकानों का लाइसेंस रद

उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने शुक्रवार को जन वितरण प्रणाली के नौ और दुकानों की अनुज्ञप्तियों को निलंबित कर दिया। निलंबित किए गए डीलरों पर अनियमितता का आरोप है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 10 Apr 2020 03:29 PM (IST)Updated: Fri, 10 Apr 2020 03:55 PM (IST)
अनियमितता के आरोप में चतरा में 9 पीडीएस दुकानों का लाइसेंस रद

चतरा, जासं। उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने शुक्रवार को जन वितरण प्रणाली के नौ और दुकानों की अनुज्ञप्तियों को निलंबित कर दिया। निलंबित किए गए डीलरों पर अनियमितता का आरोप है। उपायुक्त ने उन्हें सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनकी अनुज्ञप्तियों को रद कर दिया जाएगा। इससे पूर्व दो दुकानों का लाइसेंस रद किया जा चुका है। पिछले चार दिनों के भीतर अब तक कुल 11 डीलरों का निलंबन हो चुका है। जबकि छह के विरुद्ध जांच चल रही है। वरीय अधिकारियों के निरीक्षण में मिली अनियमितताओं की शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है।

loksabha election banner

एक दुकानदार के खिलाफ दर्ज हुई है प्राथमिकी

डीसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दास्त नहीं होगी। जिनके खिलाफ शिकायतें मिलेगी, वरीय अधिकारी जांच करेंगे। जांच प्रतिवेदन समर्पित होने के साथ उन पर कार्रवाई भी तय हो जाएगी। इन 11 डीलरों में से एक के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। जिनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है, उसमें कुंदा प्रखंड खेत्र के अमौना गांव की अखंड ज्योति समूह, बौधाडीह के गंदौरी साव, अंबिका यादव, हंटरगंज प्रखंड के होसिल गांव के भोलानाथ सिंह, कान्हाचट्टी प्रखंड के राजपुर गांव के मुनेश्वर दांगी, प्रतापपुर प्रखंड के एघरा गांव की मिंता देवी, सिजुआ गांव की चंद्रावती देवी, सदर प्रखंड के टीकर गांव की मालती देवी एवं मोकतम्मा की सरिता देवी का नाम शामिल है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.