बंदियों को प्ली-बार्गे¨नग की दी गई जानकारी
जेल अदालत में नही आया कोई मामला फोटो- चतरा : स्थानीय मंडल कारा में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव ने दिया। बताया कि कारा में उपस्थित बंदियों को न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा प्ली बार्गे¨नग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। बताया कि यह प्रक्रिया वैसे विचाराधीन कैदियों की मदद करती है, जो लंबे समय से जेलों में बंद हैं। लेकिन किसी महिला और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्घ किए गए अपराध पर यह लागू नहीं होता है।वही जेल अदालत में एक भी मामला नही आए। जिसके कारण एक भी बंदी रिहा नही हुए। मौके पर तृतीय जज न्यायिक पदाधिकारी कुमार क्रांति प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रविशंकर पांडेय, न्यायिक दंडाधिकारी आलोक मरांडी, जेलर विपिन बिहारी मंडल, रिटेनर अधिवक्ता सुजीत कुमार घोष समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
चतरा : स्थानीय मंडल कारा में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव ने दिया। बताया कि कारा में उपस्थित बंदियों को न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा प्ली बार्गे¨नग की विस्तार से जानकारी दी गई। बताया कि यह प्रक्रिया वैसे विचाराधीन कैदियों की मदद करती है, जो लंबे समय से जेलों में बंद हैं। लेकिन किसी महिला और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध पर यह लागू नहीं होता है। वहीं जेल अदालत में एक भी मामला नहीं आए। जिसके कारण एक भी बंदी रिहा नही हुए। मौके पर तृतीय जज न्यायिक पदाधिकारी कुमार क्रांति प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रविशंकर पांडेय, न्यायिक दंडाधिकारी आलोक मरांडी, जेलर विपिन बिहारी मंडल, रिटेनर अधिवक्ता सुजीत कुमार घोष समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।